Edited By Urmila,Updated: 29 Mar, 2024 01:23 PM
अभिनव ने बताया कि साल 2022 में वह दुबई गया हुआ था। उसके माता-पिता अपने परिवार समेत मकान नंबर-86-ए अर्जुन नगर में रहते थे।
जालंधर: कनाडा भेजने के नाम पर साढे 7 लाख रूपए की ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है जबकि उसके खिलाफ थाना रामा मंडी में एक महीना पहले 29 फरवरी को आई.पी.सी. की धारा 406, 420 और 65,66 आई.टी. एक्ट 200 के तहत 60 नंबर एफ.आई.आर. दर्ज की गई थी। शिकायतकर्त्ता अभिनव पुत्र सुरेश कुमार निवासी 86-ए अर्जुन नगर थाना रामा मंडी की शिकायत के आधार पर उच्च पुलिस अधिकारियों द्वारा की गई जांच के बाद मनप्रीत सिंह पुत्र इंद्रजीत सिंह निवासी 44,45 मखदूमपुरा थाना डिवीजन नंबर-4 तथा हाल वासी किराएदार मकान नंबर-440 शास्त्री नगर मिट्ठू बस्ती थाना बस्ती बावा खेल के खिलाफ उक्त केस दर्ज किया गया था।
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अभिनव ने बताया कि साल 2022 में वह दुबई गया हुआ था। उसके माता-पिता अपने परिवार समेत मकान नंबर-86-ए अर्जुन नगर में रहते थे। उसने कहा कि उनके पड़ोसी निखिल निवासी जैमल नगर ने उसकी माता को मनप्रीत सिंह से मिलवाया था। मनप्रीत ने कहा कि रेलवे विभाग में नौकरियां निकली हैं। रेलवे विभाग में बुलेट प्रूफ ट्रेन की ट्रेनिंग लेने के लिए पढ़े-लिखे लड़के कनाडा जाने हैं। वह रेलवे की तरफ से उसके बेटे को इस ट्रेनिंग के लिए कनाडा भेज सकता है। इस काम के लिए उन्हें साढे़ 7 लाख रुपए खर्च करने होंगे।
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अभिनव ने कहा कि उसकी माता ने उसे कनाडा ट्रेनिंग के लिए भेजने की हां कर दी। उसने इसके बदले में उसके माता-पिता से अलग-अलग समय पर साढे़ 7 लाख रुपए भी कैश ले लिए लेकिन न तो उसे कनाडा भेजा और न ही उसके पैसे वापस किए। अभिनव व उसके पिता सुरेश कुमार ने जालंधर के पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा से इंसाफ की मांग की है कि आरोपी मनप्रीत सिंह को गिरफ्तार कर उससे उनसे लिए हुए रुपए वापिस दिलाए जाएं।
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