दुष्कर्मी को 7 वर्ष की कैद

Edited By Updated: 28 Feb, 2017 11:52 AM

7 years imprisonment to the rapist

8वीं कक्षा की 15 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में स्थानीय अतिरिक्त जिला एवं सैशन जज हरप्रीत कौर रंधावा की अदालत ने आरोपी साहिल उर्फ काका पुत्र राजिन्द्र कुमार उर्फ पप्पू जो लड़की की सहेली का भाई है, को 7....

अमृतसर (महेन्द्र): 8वीं कक्षा की 15 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में स्थानीय अतिरिक्त जिला एवं सैशन जज हरप्रीत कौर रंधावा की अदालत ने आरोपी साहिल उर्फ काका पुत्र राजिन्द्र कुमार उर्फ पप्पू जो लड़की की सहेली का भाई है, को 7 वर्ष की कैद और 10,000 रुपए जुर्माने की भी सजा सुनाई है। इसके अलावा आरोपी पर धमकाने के भी आरोप लगे थे। इन आरोपों के चलते उसे 6 माह की अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई गई है। 

मामले के हालात
स्थानीय लोहगढ़ के बाहरवार स्थित हिन्दुस्तानी बस्ती निवासी एक महिला ने थाना सिविल लाइन की पुलिस से 20 अप्रैल, 2016 को शिकायत कर अपने बयान दर्ज करवाए थे कि 12 मार्च 2016 को दोपहर करीब 4 बजे उसकी लड़की जो 8वीं में पढ़ती है, अपनी सहेली के घर किताब लेने गई थी।

उस दौरान उसकी सहेली का भाई साहिल उर्फ काका घर के दरवाजे के बाहर ही खड़ा था। उससे अपनी सहेली के बारे में उसने पूछा तो उसने कहा कि वह घर के अंदर ही है। वह घर के अंदर गई तो उसने दरवाजे को बंद कर लिया और उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया व धमकी दी कि अगर उसने इस बारे में किसी को बताया तो वह उसे जान से मार देगा। इस शिकायत के आधार पर थाना सिविल लाइन की पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 376 के तहत मुकद्दमा नंबर 128/2016 दर्ज कर उसे गिरफ्तार करने का दावा किया था। 

मुकद्दमा धारा 376 में और सजा हुई पॉक्सो एक्ट में
हालांकि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ यह मामला भा.दं.सं. की धारा 376 के तहत दर्ज किया था, लेकिन अदालत ने सारे मामले की सुनवाई करने के पश्चात आरोपी को प्रोटैक्शन आफ चिल्ड्रन फ्रॉम सैक्सुअल ऑफैन्स एक्ट 2012 की धारा 4 के तहत 7 वर्ष की कैद और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके अलावा भा.दं.सं. की धारा 506 के तहत अलग से 6 महीने की कैद सुनाई है। 

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