कैमिस्ट को ड्रग के झूठे केस में फंसाने पर पंजाब पुलिस को 5 लाख मुआवजा देने के आदेश

Edited By Anjna,Updated: 05 Jul, 2018 08:31 AM

5 lakh compensation to punjab police for chemist fraud in fake case

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस की ओर से एक कैमिस्ट को एन.डी.पी.एस. के झूठे केस में फंसाने के मामले में याची कैमिस्ट को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं।

चंडीगढ़ (बृजेन्द्र): पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस की ओर से एक कैमिस्ट को एन.डी.पी.एस. के झूठे केस में फंसाने के मामले में याची कैमिस्ट को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। मानसा के एक पुलिस थाने के 7 पुलिसकर्मियों के खिलाफ यह मुआवजे की मांग की गई थी जिनमें 1 एस.आई., 3 ए.एस.आई. भी शामिल थे। 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग करते हुए याची ए.के. जैन ने कहा था कि झूठे केस में फंसाए जाने के चलते उन्हें 5 महीने की जेल काटनी पड़ी।

10 अगस्त, 2013 को उसके खिलाफ एन.डी.पी.एस. का झूठा केस दायर किया गया था। थाने से दूर एक स्थान से याची के पास से रिकवरी दिखाई गई थी। वहीं, याचिका में कहा गया कि उसे पुलिसकर्मियों ने दुकान से उठाया था और वह घटना सी.सी.टी.वी. कैमरे में कैद हो गई थी। याची ने पंजाब पुलिस से जांच सी.बी.आई. को सौंपे जाने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी, उसी दौरान एस.पी. (डिटैक्टिव) के अंतर्गत एक एस.आई.टी. गठित की गई जिसने संबंधित पुलिसकर्मियों को दोषी पाया था।

विभागीय जांच के बाद उनकी 2 वर्षों की स्थायी सेवा को कम कर दिया गया था। हालांकि विभागीय अपील में बाद में वह दोषमुक्त हो गए थे। दूसरी ओर एन.डी.पी.एस. केस में पुलिस ने स्थानीय कोर्ट में कैंसिलेशन रिपोर्ट दायर की थी जिसे स्वीकार कर लिया गया था। इधर, मामले की सी.बी.आई. जांच वाली याचिका मई, 2015 में निरस्त हो गई थी। ऐसे में याची कैमिस्ट ने मानसिक प्रताडऩा, 5 महीने से अधिक समय तक पुलिस कस्टडी में रहने, मानहानि व बिजनैस में नुक्सान होने के रूप में मुआवजे की मांग की थी। 

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