पुर्तगाल अदालत में खालिस्तानी आतंकी पम्मा की अर्जी रद्द

Edited By Updated: 11 Jun, 2016 03:14 PM

portugal court dismisses khalistani militant s plea against punjab cops

पुर्तगाल पुलिस की तरफ से खालिस्तानी आतंकी परमजीत सिंह पम्मा की उस अर्जी को रद्द कर दिया गया

पटियाला: पुर्तगाल पुलिस की तरफ से खालिस्तानी आतंकी परमजीत सिंह पम्मा की उस अर्जी को रद्द कर दिया गया, जिसमें उसने पंजाब पुलिस के उन 3 आधिकारियों पर टार्चर करने के आरोप लगाए थे, जो उसे भारत लाने के लिए पुर्तगाल गए थे। अदालत ने यह आदेश 16 मई को जारी किया, जिसके बारे पुर्तगाल की भारतीय एजैंसी द्वारा पंजाब पुलिस को सूचित किया गया। 

 

जानकारी के अनुसार पम्मा ने पुर्तगाल की अदालत में एक अर्जी दायर की थी, जिसमें उसने डी.आई.जी. बलकार सिंह, एस. पी. अशीष कपूर और रजिन्दर सिंह सोहल पर आरोप लगाए थे कि उक्त तीनों ने मानवीय अधिकारों की उल्लंघना करते हुए उसे टार्चर किया था। अदालत ने कहा कि संदिग्ध पुर्तगाल के क्षेत्र से बाहर है और उसे भारत को सुपुर्द करने के समय तक ही यहां रखा गया था। दूसरी तरफ़ एस. पी. अशीष कपूर ने बताया कि आतंकी पम्मा ने जिस समय दौरान उन पर टार्चर करने के आरोप लगाए हैं, उस समय वह  एस.ए.एस. नगर में तैनात ही नहीं थे। 

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