2760 नशीले कैप्सूल और गोलियों में नामजद आरोपी बरी

Edited By Urmila,Updated: 29 Mar, 2024 06:50 PM

gurtej singh alias money named in 2760 intoxicating capsules and pills

माननीय स्पैशल जज जसपिन्दर सिंह की अदालत ने 2760 नशीले कैप्सूलों के आरोप में नामजद गुरतेज सिंह उर्फ मनी निवासी गांव पंडता खेड़ी को माननीय अदालत ने बरी कर दिया है।

पटियाला : माननीय स्पैशल जज जसपिन्दर सिंह की अदालत ने 2760 नशीले कैप्सूलों के आरोप में नामजद गुरतेज सिंह उर्फ मनी निवासी गांव पंडता खेड़ी को माननीय अदालत ने बरी कर दिया है। इस संबंधी एडवोकेट आशु शर्मा ने बताया कि गुरतेज सिंह को थाना कोतवाली पटियाला की पुलिस ने 23 जून 2020 को 2760 नशीले गोलियों की तस्करी के आरोप में नामजद करके उसके खिलाफ एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत केस दर्ज किया था।

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जब मामला माननीय अदालत के पास पहुंचा तो उन्होंने अपने क्लाइंट का पक्ष माननीय अदालत के सामने रखा। माननीय अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद गुरतेज सिंह को बरी कर दिया। इस मामले में एडवोकेट मीनाक्षी, एडवोकेट रविन्द्र सिंह सकराली, एडवोकेट सेवक सिंह झिल्ल, एडवोकेट सतगुर सिंह छन्ना, एडवोकेट प्रणववीर धामी, एडवोकेट रुचि जैन भी पेश हुए।

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