Edited By Vatika,Updated: 29 Mar, 2024 01:49 PM
जिला मैजिस्ट्रेट नवजोत पाल सिंह रंधावा ने एक आदेश जारी कर जिले के लाइसैंसी हथियार धारकों को
नवांशहर (त्रिपाठी) : जिला मैजिस्ट्रेट नवजोत पाल सिंह रंधावा ने एक आदेश जारी कर जिले के लाइसैंसी हथियार धारकों को अपने हथियार 31 मार्च शाम 5 बजे तक स्थानीय पुलिस स्टेशन या लाइसैंस प्राप्त हथियार विक्रेताओं के पास जमा कराने के निर्देश दिए हैं।
शाम 7 से सुबह 7 बजे तक गेहूं के अवशेष जलाने और गेहूं की कटाई पर प्रतिबंध जिला मैजिस्ट्रेट नवजोत पाल सिंह रंधावा ने एक आदेश जारी कर जिले की सीमा के भीतर गेहूं के अवशेष जलाने पर रोक लगाई है। इस आदेश को लागू कराने की जिम्मेदारी एस.एस.पी. व मुख्य कृषि अधिकारी की होगी। उन्होंने आदेशों में कहा है कि रबी सीजन 2024-25 दिनांक 01-04-2024 से प्रारंभ हो रहा है, आमतौर पर जमींदार गेहूं की कटाई के बाद खेतों में आग लगा देते हैं।
जिससे पर्यावरण/जानवरों, निकटवर्ती फसलों, सड़क किनारे लगे पौधों / पेड़ों को नुकसान होने का डर है और आम जन के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा भूमि की उर्वरता भी नष्ट हो जाएगी। जिला मैजिस्ट्रेट ने एक और आदेश जारी करते हुए जिले की सीमा के अंदर जमींदारों और कंबाइन मालिकों द्वारा शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक गेहूं की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया है। उक्त आदेश 31 मई तक लागू रहेंगे।