लोकसभा चुनावों के चलते जिला मैज्ट्रिरेट ने जारी किए निर्देश, 31 मार्च तक कर ले ये काम

Edited By Vatika,Updated: 29 Mar, 2024 01:49 PM

district magistrate issued instructions till 31st march read

जिला मैजिस्ट्रेट नवजोत पाल सिंह रंधावा ने एक आदेश जारी कर जिले के लाइसैंसी हथियार धारकों को

नवांशहर (त्रिपाठी) : जिला मैजिस्ट्रेट नवजोत पाल सिंह रंधावा ने एक आदेश जारी कर जिले के लाइसैंसी हथियार धारकों को अपने हथियार 31 मार्च शाम ​5 बजे तक स्थानीय पुलिस स्टेशन या लाइसैंस प्राप्त हथियार विक्रेताओं के पास जमा कराने के निर्देश दिए हैं।

शाम 7 से सुबह 7 बजे तक गेहूं के अवशेष जलाने और गेहूं की कटाई पर प्रतिबंध जिला मैजिस्ट्रेट नवजोत पाल सिंह रंधावा ने एक आदेश जारी कर जिले की सीमा के भीतर गेहूं के अवशेष जलाने पर रोक लगाई है। इस आदेश को लागू कराने की जिम्मेदारी एस.एस.पी. व मुख्य कृषि अधिकारी की होगी। उन्होंने आदेशों में कहा है कि रबी सीजन 2024-25 दिनांक 01-04-2024 से प्रारंभ हो रहा है, आमतौर पर जमींदार गेहूं की कटाई के बाद खेतों में आग लगा देते हैं।

जिससे पर्यावरण/जानवरों, निकटवर्ती फसलों, सड़क किनारे लगे पौधों / पेड़ों को नुकसान होने का डर है और आम जन के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा भूमि की उर्वरता भी नष्ट हो जाएगी। जिला मैजिस्ट्रेट ने एक और आदेश जारी करते हुए जिले की सीमा के अंदर जमींदारों और कंबाइन मालिकों द्वारा शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक गेहूं की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया है। उक्त आदेश 31 मई तक लागू रहेंगे।

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!