सार्वजनिक स्थलों पर विरोध प्रदर्शन व रैलियों पर प्रतिबंध

Edited By Punjab Kesari,Updated: 28 Feb, 2018 05:48 PM

protests on public places and restrictions on rallies

सार्वजनिक स्थलों पर विभिन्न प्रकार के विरोध प्रदर्शनों और रैलियों के चलते आने जाने वालों व यात्रियों को कई तरह की परेशानियों को झेलना पड़ता है। इसके अलावा सरकारी ड्यूटी करने में भी बाधाएं उत्पन्न होती हैं। ऐसे में किसी भी तरह के प्रदर्शन/धरना आदि के...

लुधियाना(हितेश): सार्वजनिक स्थलों पर विभिन्न प्रकार के विरोध प्रदर्शनों और रैलियों के चलते आने जाने वालों व यात्रियों को कई तरह की परेशानियों को झेलना पड़ता है। इसके अलावा सरकारी ड्यूटी करने में भी बाधाएं उत्पन्न होती हैं। ऐसे में किसी भी तरह के प्रदर्शन/धरना आदि के लिए एक विशेष स्थान तय किया गया है। 

अब लुधियाना के वर्धमान मिल के पास, सेक्टर-39ए में किसी भी प्रकार का विरोध प्रदर्शन किया जा सकता है। दंड संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निहित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, पुलिस आयुक्त आर. एन. धोके ने उक्त नामित जगह  के अलावा अन्य प्रदर्शनों पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही शहर में खतरनाक हथियारों और अन्य सामग्रियों को ले जाने को भी निषिद्ध किया गया है। ये आदेश दो महीने तक लागू रहेगा।
 

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