Edited By swetha,Updated: 25 Apr, 2018 09:34 AM
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र अग्रवाल की अदालत ने नशीला पदार्थ अफीम पाए जाने के आरोप में आदित्य कुमार निवासी झारखंड को 10 वर्ष की कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
लुधियाना(मेहरा): अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र अग्रवाल की अदालत ने नशीला पदार्थ अफीम पाए जाने के आरोप में आदित्य कुमार निवासी झारखंड को 10 वर्ष की कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
इस संबंध में रेलवे पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध 12 जुलाई 2017 को अफीम पाए जाने के आरोप में मामला दर्ज किया था।