दलित लड़की की इज्जत लूटकर पर भी नहीं भरा था मन,तंग करने के लिए करते थे ऐसा...

Edited By Punjab Kesari,Updated: 20 Dec, 2017 05:28 PM

rape case

हरियाणा के जिला जींद में ‘ऊचाना’ क्षेत्र में सितम्बर माह के दौरान 18 वर्षीय दलित लड़की के साथ हुए बलात्कार के बारे में दर्ज एफ.आर.आई. नंबर 216 यू/एस 6,12 पोक्सो एक्ट तथा 306,34 भा.दं.सं. तथा 3 (2)वी एस.सी./एस.टी. एक्ट की सूचना के अधिकार के अंतर्गत...

अमृतसर (आर.के.): हरियाणा के जिला जींद में ‘ऊचाना’ क्षेत्र में सितम्बर माह के दौरान 18 वर्षीय दलित लड़की के साथ हुए बलात्कार के बारे में दर्ज एफ.आर.आई. नंबर 216 यू/एस 6,12 पोक्सो एक्ट तथा 306,34 भा.दं.सं. तथा 3 (2)वी एस.सी./एस.टी. एक्ट की सूचना के अधिकार के अंतर्गत आर.टी.आई. कार्यकर्ती रजनीश खोसला द्वारा प्राप्त की गई कापी में इस कुकृत्य के दिल दहलाने वाले तथ्य सामने आए हैं। स्मरण रहे कि जींद बलात्कार व आत्महत्या कांड के तीनों आरोपी 13 नवम्बर तक जेल में थे।

पीड़ित लड़की के मजदूर पिता के एफ.आई.आर. में दर्ज बयान के अनुसार ऊचाना थाना से मात्र एक कि.मी. की दूरी पर स्थित अपने घर से लड़की स्थानीय देवी मंदिर से पानी लाने गई थी।  उस मासूम की आबरू को 3 युवकों शामिल थे, द्वारा तार-तार कर दिया गया। हालांकि लड़की का दुखी परिवार इतने बड़े हादसे के गम को समाज द्वारा अपमानित  किए जाने के भय से चुपचाप अंदर ही अंदर घुलता रहा, परन्तु मामला उस समय हैवानियत की हदें पार कर गया, जब वही तीनों आरोपी लड़के के घर के आस-पास घूमते हुए उसके घर से बाहर जाने पर उस पर तंज कसते हुए भद्दे ताने मारने लगे। आरोपियों का जुल्म तथा उनकी वहशी वासना अभी शांत न हुई थी। वही लड़के उस लड़की पर नाजायज काम करने का दबाव तक बनाने लगे, जिसका जिक्र उस लड़की के पिता द्वारा रिपोर्ट में भी किया गया है। 

लड़की के सब्र का बांध उस समय आखिर टूट ही गया जब उन आरोपी लड़कों ने आधी रात को लड़की के घर के बाहर इस कुकृत्य से संबंधित पोस्टर जैसा कागज टांग कर मानवता को भी शर्मसार कर दिया। इतने दुखों की ताव न सहते हुए उस लड़की ने आखिर जहर पीकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आर.टी.आई. एक्ट में यह खुलासा किया गया कि यह तीनों आरोपी 13 नवम्बर तक जेल में थे। इस दर्दनाक मामले पर समाज के विभिन्न वर्गों में आक्रोश पाया जा रहा है तथा रजनीश खोसला द्वारा हरियाणा के राज्यपाल, मुख्यमंत्री पुलिस महानिदेशक तथा नैशनल एस.सी.-एस.टी. कमिशन से आरोपियों को इस कुकृत्य की सजा दिलवाते हुए, उस प्रताडि़त लड़की के लिए इंसाफ की मांग की गई है।

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