Edited By Punjab Kesari,Updated: 08 Nov, 2017 12:08 PM
ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट सुपिन्द्र कौर की अदालत ने दहेज की मांग करने व विवाहिता को घर से निकालने के आरोपों में घिरे उसके पति समेत 3 पारिवारिक सदस्यों को आरोपी पक्ष के वकील एडवोकेट कृष्ण सूद की दलीलों व सबूतों की भारी कमी के चलते बरी करने का आदेश दिया...
मोगा (संदीप): ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट सुपिन्द्र कौर की अदालत ने दहेज की मांग करने व विवाहिता को घर से निकालने के आरोपों में घिरे उसके पति समेत 3 पारिवारिक सदस्यों को आरोपी पक्ष के वकील एडवोकेट कृष्ण सूद की दलीलों व सबूतों की भारी कमी के चलते बरी करने का आदेश दिया है।
इस मामले में थाना कोटईसे खां पुलिस ने कोटईसे खां निवासी बलविंद्र सिंह व उसकी पीड़ित बेटी रमनदीप कौर की शिकायत के आधार पर रमनदीप कौर के पति जगदीश सिंह, बुआ सास महिन्द्र कौर व उसके पति गुरमन्द्र सिंह के खिलाफ दहेज मांगने व तंग-परेशान करने की बनती विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।