Edited By Updated: 28 Jul, 2016 12:34 PM
यहां एक जेठ ने अपनी विधवा बहू के दो युवकों के साथ अवैध संबंधों के चलते हत्या कर उसे गटर में फेंक दिया था। उक्त मामला अप्रैल 2014 का है।
जालंधर (भारद्वाज): यहां एक जेठ ने अपनी विधवा बहू के दो युवकों के साथ अवैध संबंधों के चलते हत्या कर उसे गटर में फेंक दिया था। उक्त मामला अप्रैल 2014 का है।
दरअसल, अतिरिक्त सैशन जज डा. हरप्रीत कौर की अदालत द्वारा कमलप्रीत कौर को अपहृत कर उसकी हत्या कर लाश को खुदबुर्द करने के मामले में उसके जेठ मोहिन्द्र सिंह निवासी पृथ्वी नगर जालंधर को मुजरिम करार देते हुए उम्रकैद, 20000 रुपए जुर्माना और जुर्माना न देने पर एक साल की अतिरिक्त कैद की सजा का हुक्म दिया गया। इस मामले में 6-4-14 को रणजीत कौर निवासी बलदेव नगर के बयान पर उसकी विधवा बहन कमलप्रीत कौर को उसके जेठ महिन्द्र सिंह ने पैसे उधार दिलवाने के लिए बुलाया परन्तु बाद में वह घर वापस न आई।
हत्या का खुलासा होने पर पता चला था कि जेठ ने पहले उसे कोल्डड्रिंक पिलाई और फिर गला घोंटकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद उसके कपड़े कैंची से काटे और उसे खेतों में जला दिया। फिर शव और अकेले ही घसीटते हुए गटर में ले जाकर फेंक दिया था । बाद में डिवीजन नंबर 8 की पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। तफ्तीश के दौरान पता चला कि महिन्द्र सिंह ने अपनी भाभी कमलप्रीत कौर की हत्या कर लाश खुर्दबुर्द कर दी थी जो पुलिस ने कुछ दिन बाद गंदे गटर से बरामद की थी। पुलिस ने महिन्द्र सिंह के विरुद्ध अपनी भाभी का अपहरण करने का मामला धारा 364, 302, 201 के तहत दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था।