Edited By swetha,Updated: 13 Oct, 2018 09:50 AM
25 अक्तूबर 2015 को 22 ग्राम नशीले पाऊडर के साथ गढ़शंकर पुलिस के हत्थे चढ़े आरोपी गुरिन्द्र सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी सहूंगड़ा को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार जैन की अदालत नें शुक्रवार को उसे 2 साल की कैद के...
होशियारपुर (अमरेन्द्र): 25 अक्तूबर 2015 को 22 ग्राम नशीले पाऊडर के साथ गढ़शंकर पुलिस के हत्थे चढ़े आरोपी गुरिन्द्र सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी सहूंगड़ा को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार जैन की अदालत नें शुक्रवार को उसे 2 साल की कैद के साथ-साथ 5,000 रुपए नकद जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। नकद जुर्माने की अदायगी न करने पर दोषी को 2 महीने और कैद काटनी होगी।