Edited By Punjab Kesari,Updated: 07 Jun, 2018 11:47 AM
नशा तस्करी मामले के 2 आरोपियों रोहित कुमार व हरविन्द्र सिंह निवासी रविदास नगर को दोषी करार देते हए बुधवार को अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार जैन की अदालत ने 3-3 साल की कैद और 5-5 हजार रुपए नकद जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई।
होशियारपुर (अमरेन्द्र): नशा तस्करी मामले के 2 आरोपियों रोहित कुमार व हरविन्द्र सिंह निवासी रविदास नगर को दोषी करार देते हए बुधवार को अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार जैन की अदालत ने 3-3 साल की कैद और 5-5 हजार रुपए नकद जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई।
नकद जुर्माना अदा न करने पर दोनों दोषियों को और 2-2 महीने कैद काटनी होगी।गौरतलब है कि मेहटियाना पुलिस की टीम ने 13 फरवरी 2015 को अजनोहा नहर के पास रोहित कुमार व हरविन्द्र सिंह निवासी मोहल्ला रविदास नगर होशियारपुर से भारी मात्रा में स्मैक बरामद की थी।