सास को मौत के घाट उतारने वाली बहू और प्रेमियों को उम्रकैद

Edited By Vatika,Updated: 25 May, 2019 07:40 PM

life imprisonment

आज अतिरिक्त जिला सैशन जज की अदालत ने करीब ढाई वर्ष पहले अवैध संबंधों के चलते एक बहू द्वारा 2 प्रेमियों के साथ मिल कर अप...

गुरदासपुर(हरमनप्रीत, विनोद): आज अतिरिक्त जिला सैशन जज की अदालत ने करीब ढाई वर्ष पहले अवैध संबंधों के चलते एक बहू द्वारा 2 प्रेमियों के साथ मिल कर अपनी सास के किए गए कत्ल के मामले की सुनवाई करते हुए 3 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। एकत्रित जानकारी के अनुसार पुलिस थाना से संबंधित गांव सेखवां के निवासी हरजीत सिंह पुत्र ज्ञान सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि वे 5 भाई हैं, जो अलग-अलग रहते हैं। उनके पिता की मौत हो जाने के बाद से उनकी माता जोङ्क्षगदर कौर उसके भाई गुरविंदर सिंह के साथ रहती थी। गुरविंदर सिंह तब 6 महीने पहले दुबई गया था जिस कारण घर में उसकी माता, भाभी राजबीर कौर और भाई की 2 बेटियां रमनदीप कौर तथा कोमलप्रीत कौर रहती थीं। 

उसने शिकायत में आरोप लगाए थे कि उसकी भाभी राजबीर कौर के अजय पाल पुत्र रमेश कुमार निवासी सेखवां और राजबीर सिंह उर्फ राजू गांव बुड्ढा कोट के साथ अवैध संबंध थे। इससे जब ये दोनों राजबीर कौर के घर आते-जाते थे तो उसकी माता जोङ्क्षगदर कौर इस बात का विरोध करती थी। हरजीत सिंह ने बताया कि 7 अक्तूबर 2016 को अचानक पता चला कि उनकी माता की घर में सोते समय रात को मौत हो चुकी है जिसके बाद रिश्तेदारों की उपस्थिति में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। बाद में बयानकत्र्ता की पत्नी ने बताया कि माता को स्नान करवाते समय उनके गले पर निशान देखे थे और उसके हाथ-पांवों पर किसी चीज से बांधने के निशान भी थे। उसकी पत्नी ने सबूत के तौर पर अपने मोबाइल में माता के शरीर पर मौजूद इन निशानों की तस्वीरें भी खींची थीं जिससे इस मौत पर संदेह हो गया। 

उसने बताया कि उसका भाई गुरविंदर सिंह भी विदेश से वापस आ गया। इसके बाद जब राजबीर कौर को माता की मौत के कारण के बारे पूछा गया तो वह संतोषजनक जवाब न दे सकी। इसके बाद बयानकत्र्ता की भतीजी और भाभी राजबीर कौर की पुत्री रमनदीप कौर ने बताया कि उसने रात 1 बजे के करीब अपनी दादी की चीख सुनी थी जिसके बाद जब वह कमरे में गई तो उसने देखा कि राजबीर कौर ने दादी जोङ्क्षगदर कौर की बाजू पकड़ी हुई थी, जबकि राजबीर सिंह राजू उसका गला घोंट रहा था। उस समय सेखवां थाने की पुलिस ने राजबीर कौर, राजबीर सिंह राजू और अजय पाल के खिलाफ धारा मामला दर्ज किया था। इसके बाद आज एडीशनल सैशन जज प्रेम कुमार की अदालत ने गवाहों और सबूतों के आधार पर फैसला सुनाते हुए राजबीर कौर तथा राजबीर सिंह के अलावा अजयपाल सिंह को उम्रकैद की सजा और 1-1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

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