Edited By Neetu Bala,Updated: 08 Dec, 2023 12:54 PM
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गुरदासपुर ने आदेश पारित किया है कि कोई भी दुकानदार अपना सामान नहीं बाजार में नहीं रखेगा।
गुरदासपुर: सुभाष चंद्र, अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट गुरदासपुर ने कहा है कि जिला पुलिस अधीक्षक बटाला ने अपने पत्र के माध्यम से सूचित किया था कि बटाला शहर के दुकानदारों ने उनकी दुकानों के बाहर लगभग 8-10 फुट सडक़ों व बाजारों में कब्जा किया हुआ है। जिससे बाजार में रास्ता संकरा हो जाता है। इससे यातायात में काफी व्यवधान हो रहा है और कई बार झगड़ा होने से कानून व्यवस्था की स्थिति बिगडऩे का डर है।
इस सब के मद्देनजर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गुरदासपुर ने आदेश पारित किया है कि कोई भी दुकानदार अपना सामान नहीं बाजार में नहीं रखेगा। वह अपनी दुकान का कोई भी सामान दुकान के बाहर नहीं रखेगा। कोई भी दुकानदार निगम की अनुमति के बिना अपनी दुकान के सामने रेहड़ी नहीं लगाएगा। दुकान के बाहर सडक़ पर कोई शेड या विस्तार नहीं कर सकेगा। रेहड़ी-पटरी वाले आम बाजारों में रेहड़ी-फड़ी लगाने के लिए आबंटित स्थान को छोड़कर बाजारों में रेहड़ियां नहीं लगाएंगे। यह आदेश 28 जनवरी 2024 तक लागू रहेगा।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here
पंजाब की खबरें Instagram पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here
अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here