Edited By Subhash Kapoor,Updated: 11 Oct, 2023 05:41 PM
स्थानीय एडिशनल सैशन जज राजीव कालड़ा की अदालत की ओर से सुनाए गए एक अहम फैसले में गांव साधांवाला के एक नौजवान को उम्र कैद व 5 हजार रुपए जुर्माने के आदेश दिए हैं, मिली जानकारी के अनुसार सुखविंदर सिंह ने फरवरी 2022 में अपनी पत्नी के सिर में कस्सी मारकर...
फरीदकोट (जगदीश): स्थानीय एडिशनल सैशन जज राजीव कालड़ा की अदालत की ओर से सुनाए गए एक अहम फैसले में गांव साधांवाला के एक नौजवान को उम्र कैद व 5 हजार रुपए जुर्माने के आदेश दिए हैं, मिली जानकारी के अनुसार सुखविंदर सिंह ने फरवरी 2022 में अपनी पत्नी के सिर में कस्सी मारकर उसका कत्ल कर दिया था। सदर पुलिस फरीदकोट की ओर से वजीर सिंह नाम के व्यक्ति की शिकायत के आधार पर मुलजिम सुखविंदर सिंह के खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 302 के तहत केस दर्ज करवाया था व आरोप लगाया था कि सुखविंदर सिंह ने उसकी लड़की का कस्सी मारकर कत्ल कर दिया है।
अदालत में सुनवाई के दौरान मुलजिम के 2 नाबालिग बच्चे भी गवाह के तौर पर अदालत में पेश हुए, जिन्होंने अदालत को कत्ल की सारी कहानी बताई। अदालत ने इस मामले में सुखविंदर सिंह को कत्ल का आरोपी मानते हुए उक्त सजा का हुक्म सुनाया व इसके साथ ही अदालत ने कहा कि नाबालिग बच्चों की मां का कत्ल हो चुका है व पिता को कत्ल के आरोपों में कैद हो चुकी है। इसलिए उनकी सार संभाल व देखभाल के लिए पंजाब सरकार दोनों बच्चों को तुरंत मुआवजा अदा करे। मुआवजा जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी की ओर से दिया जाएगा।