झूठा मामला दर्ज करवाने पर 1 लाख रुपए जुर्माना

Edited By Punjab Kesari,Updated: 23 Mar, 2018 01:38 PM

fake case

ब्लैकमेल करने व सबूत खत्म करने के दर्ज हुए झूठे मामले से बरी हुए जिले के गांव लालेआना वासी विपन चंद्र की शिकायत के आधार पर जज श्वेता दास की अदालत ने शिकायतकर्ता कोटकपूरा के अमरप्रीत मैमो. स्कूल के मालिक शिव शंकर मित्तल को 1 लाख रुपए जुर्माना करने का...

फरीदकोट (जगदीश): ब्लैकमेल करने व सबूत खत्म करने के दर्ज हुए झूठे मामले से बरी हुए जिले के गांव लालेआना वासी विपन चंद्र की शिकायत के आधार पर जज श्वेता दास की अदालत ने शिकायतकर्ता कोटकपूरा के अमरप्रीत मैमो. स्कूल के मालिक शिव शंकर मित्तल को 1 लाख रुपए जुर्माना करने का हुक्म दिया है।

जानकारी के अनुसार शिव शंकर मित्तल ने गांव लालेआना के विपन चंद्र कौशल के खिलाफ 19 मई 2006 को मामला नंबर 100 अधीन धारा 385, 201, आई.पी.सी. व 67 आई.टी. एक्ट के तहत दर्ज करवाया था, जिसमें उसने आरोप लगाया कि विपन चंद्र कौशल ने गलत इश्तिहार छपवाकर स्कूल के नाम को खराब किया था। इस मामले में एडीशनल चीफ ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट जे.एस.कंग ने विपन चंद्र कौशल को 9 मार्च 2011 को सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया था। विपन चंद्र कौशल के बरी होने के बाद शिकायतकर्ता शिव शंकर मित्तल ने माननीय सैशन जज फरीदकोट की अदालत में इस फैसले के विरुद्ध अपील दायर की थी, जिसमें सैशन अदालत ने 29 जनवरी 2014 को अपील खारिज कर दी थी, जिसके कारण विपन चंद्र कौशल ने शिव शंकर मित्तल के खिलाफ अदालत में झूठे मुकद्दमे में आरोपी बनाने पर केस किया था, जिसमें सिविल जज श्वेता दास ने विपन चंद्र कौशल को 1 लाख रुपए सहित 6 प्रतिशत ब्याज के हिसाब से मुआवजा देने का हुक्म किया है।
 

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