Edited By Punjab Kesari,Updated: 17 Jan, 2018 08:19 PM
माननीय अतरिक्त जिला एवं सैशन जज कंवलजीत सिंह की अदालत ने नाबालिगा से दुष्कर्म के एक मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को सबूतों व गवाहों के अभाव में बरी करने का फैसला सुनाया है। थाना लंबी पुलिस ने उक्त मामला 18 ....
श्री मुक्तसर साहिब(तनेजा): माननीय अतरिक्त जिला एवं सैशन जज कंवलजीत सिंह की अदालत ने नाबालिगा से दुष्कर्म के एक मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को सबूतों व गवाहों के अभाव में बरी करने का फैसला सुनाया है। थाना लंबी पुलिस ने उक्त मामला 18 जनवरी 2016 को दर्ज किया था।
पुलिस द्वारा दर्ज मामले के अनुसार गांव मान निवासी पीड़िता के पिता ने अपने बयान में बताया कि वह मेहनत मजदूरी का कार्य करता है। उसकी पांचवी पास बेटी सिलाई कढ़ाई का काम सीख रही थी। उनके रिश्तेदार पप्पू के साथ बठिंडा निवासी शंभू उर्फ अमन का उनके घर पर आना-जाना था। उसने आरोप लगाया कि 16 जनवरी को वह किसी काम से कालझराणी गया हुआ था तथा सुबह करीब साढ़े दस बजे जब वह लौट रहा था तो गांव की फिरनी वाले मोड पर उसने देखा कि शंभू उसकी बेटी को मोटरसाइकिल पर कहीं लेकर जा रहा था। उसके अनुसार उन्होंने काफी तलाश की लेकिन उक्त दोनों का कहीं पता नहीं चल पाया तथा शंभू उसकी बेटी को शादी का झांसा देकर कहीं भगा ले गया है।
पुलिस ने दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कार्रवाई शुरू की। इस मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने एडवोकेट कुलजिंदर बराड़ व मनप्रीत रंधावा की दलीलों से सहमत होते हुए सबूतों तथा गवाहों के अभाव में बरी करने का आदेश दिया है।