Edited By Sunita sarangal,Updated: 05 Dec, 2023 03:09 PM
जुर्माना जमा न कराने की सूरत में 6 महीने अन्य अतिरिक्त जेल में रहना पड़ेगा, जबकि......
फरीदकोट: स्थानीय चीफ ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट लवदीप हुन्दल की अदालत ने करीब साढ़े 6 वर्ष पुराने शराब रखने के एक मामले में थाना सिटी फरीदकोट पुलिस की ओर से नामजद किए गए एक व्यक्ति को सबूतों व गवाहों के आधार पर वासी फरीदकोट के एक व्यक्ति को शराब रखने के आरोपों में 2 वर्ष की कैद व 2 लाख रुपए जुर्माना करने का हुक्म दिया है।
जुर्माना जमा न कराने की सूरत में 6 महीने अन्य अतिरिक्त जेल में रहना पड़ेगा, जबकि इसके एक साथी को बरी कर दिया है। जानकारी के अनुसार 15 जून 2017 को थाना सिटी फरीदकोट की ओर से किसी खास मुखबिर की सूचना पर संदीप सचदेवा उर्फ बनी पुत्र तरसेम कुमार व अमरीक सिंह पुत्र बाल सिंह वासी फरीदकोट के खिलाफ एक्साइज एक्ट की धारा 61 के तहत केस दर्र्ज किया गया था।
इस पर माननीय अदालत में पुलिस की ओर से अमरीक सिंह के खिलाफ पुख्ता सबूत पेश होने पर पंजाब एक्साइज एक्ट 1914 स्पैशल एक्ट पर 2 वर्ष की कैद व 2 लाख रुपए जुर्माना किया है जबकि संदीप सचदेवा के खिलाफ पुख्ता सबूत पेश न होने पर बरी कर दिया है।
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