बहबल कलां कांडः जोरा सिंह कमीशन ने पुलिस को ठहराया दोषी

Edited By Updated: 01 Jul, 2016 01:15 PM

behbal kalan firing zora singh commission fails to find the culprits

पिछले साल फरीदकोट के गांव बरगाड़ी और बुर्ज जवाहर सिंह वाला में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के सरूपों की हुई बेअदबी के बाद 14

चंडीगढ़ः  पिछले साल फरीदकोट के गांव बरगाड़ी और बुर्ज जवाहर सिंह वाला में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के सरूपों की हुई बेअदबी के बाद 14 अक्तूबर को बहबल कलां में घटीं घटनाएं जिस दौरान पुलिस की गोली से 2 सिख युवकों की मौत हो गई थी और कई अौर लोग घायल हुए थे से संबंधित जांच करने के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाए गए जस्टिस ज़ोरा सिंह पर आधारित कमीशन ने आज अपनी रिपोर्ट सौंप दी।

जस्टिस जोरा सिंह ने इस रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि पुलिस द्वारा बल प्रयोग करना  अनावश्यक थी।  पुलिस अधिकारी इस मामले में जांच कमीशन को बल प्रयोग करने संबंधित पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाए जिस कारण कमीशन ने पुलिस को दोषी ठहराया।

उनहोंने यह भी कहा कि लोगों नें  शांत ढंग से धरना लगाया हुअा था जिसमें गोली चलाने की जरुरत नहीं थी।  कमीशन द्वारा  मुख्य सचिव सरवेश कौंसिल के दफ्तर में खुद जाकर दी गई 51 पन्नों की रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस की गोली से मारे गए 2 युवकों गुरजीत सिंह और किशन अवतार सिंह के वारिसों को 25 -25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और उनके एक -एक पारिवारिक मैंबर को सरकारी नौकरी भी दी जाए।

 

 

  

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