हाईकोर्ट ने वापस लिए पटियाला रेंज के आई.जी.पी. को 1 लाख जुर्माने के आदेश

Edited By Vaneet,Updated: 03 Dec, 2018 10:12 PM

high court has withdrawn igp patiala range orders 1 million fine

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी और जालसाजी मामले में पुन: जांच के आदेश के मामले में पटियाला रेंज के आई.जी.पी. को 1 लाख जुर्माने के पूर्व आदेश वा...

चंडीगढ़(बृजेन्द्र): पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी और जालसाजी मामले में पुन: जांच के आदेश के मामले में पटियाला रेंज के आई.जी.पी. को 1 लाख जुर्माने के पूर्व आदेश वापस ले लिए हैं। कोर्ट में पंजाब के डी.जी.पी. सुरेश अरोड़ा पेश हुए जबकि ए.जी. पंजाब पैरवी के लिए पहुंचे थे। अरोड़ा ने लिखित जवाब पेश कर स्थिति स्पष्ट की। साथ ही बताया कि पटियाला रेंज के आई.जी.पी. अमरदीप सिंह राय बहुत ही काबिल अफसर हैं और जुर्माने के आदेशों से सॢवस पर बुरा असर पड़ेगा। वहीं, डी.जी.पी. ने आश्वासन दिया कि आगे से ऐसे मामलों में ध्यान रखा जाएगा।

हाईकोर्ट ने सवाल किया कि जांच से असंतुष्ट होने पर पुन: जांच के आदेश दिए जाते हैं तो पूर्व में जांच करने वाले अफसर पर क्या कार्रवाई की जाती है? वहीं, डी.जी.पी. के निर्देशों के बावजूद बार-बार जांच के आदेश देने वाले कितने अफसरों पर कार्रवाई हुई है? इस पर डी.जी.पी. ने कहा कि फिलहाल उनके पास आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं लेकिन कार्रवाई की जाएगी जिसके बाद हाईकोर्ट ने सुनवाई 23 जनवरी के लिए टाल दी। 

गौर रहे कि इससे पहले 25 अक्तूबर को हाईकोर्ट ने कहा था कि जुर्माना संबंधित अफसर की सैलरी से काटा जाएगा। वहीं, डी.जी.पी. को भी आदेश दिए थे कि संबंधित अफसर के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करें। यह भी देखें कि क्या मामले में कोई और भी गलत अफसर शामिल था जिसने 24 मई, 2009 के आदेशों की उल्लंघना की जिसमें पुलिस अफसरों को बिना मंजूरी आगामी जांच की कार्रवाई से रोका था। हाईकोर्ट ने डी.जी.पी. को निजी रूप से पेश होकर बताने को कहा था कि क्यों विभिन्न मामलों में तेजी से संबंधित सर्कुलर की उल्लंघना की गई। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया था कि कॉस्ट इसलिए संबंधित पुलिस अफसर पर डाली है ताकि अन्य अफसरों को संदेश जाए कि विभाग प्रमुख के आदेशों की उल्लंघना न करें। 

बैंच ने कहा था कि पंजाब में दर्ज होने वाले आपराधिक मामलों में से कई में पुन: जांच की जाती है। पंजाब पुलिस में दो दशकों दौरान समस्या देखने को मिल रही है। डी.जी.पी. द्वारा सर्कुलर जारी करने के बावजूद यह नहीं रुक रहा। डी.जी.पी. से ऑर्डर मिले बिना पुलिस अफसर पुन: जांच खोल रहे हैं जबकि इस संबंध में चेतावनी जारी हो चुकी है। अब्दुल शकूर की पंजाब सरकार व अन्य को पार्टी बनाते हुए दायर याचिका में हाईकोर्ट ने ये आदेश दिए थे। अब्दुल की शिकायत पर धोखाधड़ी जालसाजी आपराधिक साजिश रचने की धाराओं में संबंधित केस दर्ज हुआ था जिसमें याची समेत 4 अन्य आरोपी के रूप में शामिल थे। मालेरकोटला पुलिस थाने में केस दर्ज किया था। याची अब्दुल शकूर के मुताबिक उनके खिलाफ दर्ज केस में संबंधित पुलिस अफसर ने पुन: जांच के आदेश दिए थे।

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