Edited By swetha,Updated: 11 Sep, 2018 09:05 AM
पूर्व अकाली विधायक दर्शन सिंह कोटफत्ता की पत्नी व तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी अमरजीत कौर ने गांव ज्ञाना के हैड मास्टर पर गंभीर आरोप लगाए थे और मामला न्यायालय में पहुंचा जिसका फैसला सोमवार को आया था। विधायक की पत्नी द्वारा लगाए गए आरोपों को अदालत ने...
बठिंडा(विजय): पूर्व अकाली विधायक दर्शन सिंह कोटफत्ता की पत्नी व तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी अमरजीत कौर ने गांव ज्ञाना के हैड मास्टर पर गंभीर आरोप लगाए थे और मामला न्यायालय में पहुंचा जिसका फैसला सोमवार को आया था। विधायक की पत्नी द्वारा लगाए गए आरोपों को अदालत ने खारिज कर दिया था।
जानकारी अनुसार विधायक की पत्नी अमरजीत कौर अकाली-भाजपा सरकार के समय जिला शिक्षा अधिकारी नियुक्त की गई थी। गांव ज्ञाना में तैनात हैड मास्टर लाभ सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए थाना सिविल लाइन में हैड मास्टर के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया था। उसका आरोप था कि हैड मास्टर ने अपनी पत्नी का फर्जी सर्टीफिकेट बनाने के लिए उस पर दबाव बनाया था जिसे लेकर उसकी हैड मास्टर से कहासुनी हुई थी।
हैड मास्टर ने उसे अपशब्द बोले थे जिसे लेकर थाना सिविल लाइन में मामला दर्ज करवाया गया था। सोमवार को ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट फस्र्ट क्लास सुरेखा रानी की अदालत ने सुनवाई करते हैड मास्टर लाभ सिंह के वकील हरपाल सिंह खारा की दलीलों से सहमत होते हुए पूर्व विधायक की पत्नी अमरजीत कौर के सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए हैड मास्टर को उक्त मामले से बरी कर दिया। वरिष्ठ वकील हरपाल खारा ने बताया कि पूर्व विधायक की पत्नी अमरजीत कौर ने 2013 में हैड मास्टर पर आरोप लगाया था कि हैड मास्टर उसके कार्यालय में जबरदस्ती घुस कर अपनी पत्नी के एक सर्टीफिकेट पर उससे जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाने के लिए उसके साथ बहस करने लगा। बहस के दौरान उक्त हैड मास्टर ने उसकी शान के खिलाफ शब्द बोले और उसको अपमानित किया।