Edited By Punjab Kesari,Updated: 15 Mar, 2018 01:38 PM
दिल्ली में सिख युवक गुरप्रीत सिंह की हत्या मामले को लेकर चल रहे कोर्ट केस दौरान हटाई गई धारा 295-ए को लेकर मामला गर्मा गया है। पीड़ित परिवार हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है।
लहरा मुहब्बत (मनीष): दिल्ली में सिख युवक गुरप्रीत सिंह की हत्या मामले को लेकर चल रहे कोर्ट केस दौरान हटाई गई धारा 295-ए को लेकर मामला गर्मा गया है। पीड़ित परिवार हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है।
गौर है कि गुरप्रीत सिंह लहरा मुहब्बत का रहने वाला था और दिल्ली में फोटोग्राफी का कोर्स करता था। वहीं डाक्यूमैंटरी फिल्म बनाते समय गुरप्रीत सिंह पर रोहित कृष्णा नामक व्यक्ति द्वारा फैंके गए सिगरेट के धुएं को लेकर हुए विवाद में गुरप्रीत सिंह की गाड़ी से टक्कर मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना में गुरप्रीत सिंह का दोस्त मङ्क्षनद्र सिंह गंभीर जख्मी हो गया था। भले इस घटना का आरोपी जेल में बंद है परन्तु इस केस में 295ए धारा हटाने से मृतक गुरप्रीत सिंह के अभिभावकों में भारी रोष पाया जा रहा है।
मृतक गुरप्रीत सिंह के पिता ओंकार सिंह ने बताया कि कोर्ट गवाह के बयान के बिना यह फैसला सुनाकर आरोपी को बिना वजह बचा रही है। उन्होंने कहा कि वह आरोपियों को सजा दिलाने के लिए हाईकोर्ट का सहारा लेंगे।