कत्ल केस के मामले में मां-पुत्र को उम्र कैद

Edited By Mohit,Updated: 30 Sep, 2018 07:25 PM

life prisont for mom and son

एक कत्ल केस की सुनवाई करते माननीय एडीशनल सैशन जज मानसा की अदालत की तरफ से मां-पुत्र को उम्र कैद की सजा का फ़ैसला सुनाया है।

मानसा (जस्सल)- एक कत्ल केस की सुनवाई करते माननीय एडीशनल सैशन जज मानसा की अदालत की तरफ से मां-पुत्र को उम्र कैद की सजा का फ़ैसला सुनाया है। 

जानकारी अनुसार जिला मानसा के गांव गुड़द्दी में 20 सितंबर 2013 को एक नाबालिग लड़की अमनदीप कौर का घर में ही गला दबाकर कत्ल कर दिया गया था, इस संबंधी थाना सदर बुढलाडा की पुलिस ने मृतका के मामा तरलोचन सिंह पुत्र गुरदेव सिंह निवासी चीमा की शिकायत पर मृतका के पिता लखविन्दर सिंह और उसकी दादी बलजीत कौर के खिलाफ कत्ल का मामला दर्ज करके सुनवाई के लिए अदालत में पेश किया, जहां इस केस की सुनवाई करते एडीशनल सैशन जज मानसा दलजीत सिंह रल्लन की अदालत की तरफ से उक्त दोनों मां-पुत्र को इस कत्ल का दोषी मानते हुए उन को उम्र कैद की सज़ा का हुक्म सुनाया है।

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