Edited By Neetu Bala,Updated: 07 Dec, 2023 03:30 PM
चंद्र बांसल धनौला एडवोकेट जिला कचहरी बरनाला की दलीलों से सहमत होते हुए माननीय अदालत द्वारा 2 साल की सजा व एक हजार रुपए जुर्माने आ आदेश सुनाया है।
बरनाला: माननीय अदालत चेतन शर्मा, जुडीशियल मैजिस्ट्रेट साहिब फस्र्ट क्लास बरनाला द्वारा सुरेश कुमार उर्फ शेरू पुत्र रूप चंद निवासी माना पत्ती, धनौला जिला बरनाला को लापरवाही तथा कोताही से अपनी गाड़ी छोटा हाथी चलाने के कारण अमरजीत सिंह पुत्र पूर्ण सिंह निवासी संगरूर-बरनाला रोड धनौला की मौत करने के केस में चंद्र बांसल धनौला एडवोकेट जिला कचहरी बरनाला की दलीलों से सहमत होते हुए माननीय अदालत द्वारा 2 साल की सजा व एक हजार रुपए जुर्माने आ आदेश सुनाया है।
जिक्रयोग्य है कि संदीप सिंह पुत्र दर्शन सिंह निवासी धनौला ने पुलिस थाना धनौला से 7 अक्तूबर 2020 को अपना बयान दर्ज करवाया था कि 6 अक्तूबर 2020 की रात को उक्त अमरजीत सिंह रोटी-पानी खाकर बरनाला रोड धनौला में स्थित अपने घर के आगे कच्चे रास्ते में सैर कर रहा था, संदीप सिंह भी मौके पर हाजिर था, तो इतने में संदीप सिंह, इंद्रजीत सिंह पुत्र लक्खा सिंह के साथ रुककर बातचीत करने लग पड़ा, तो अमरजीत सिंह थोड़ा आगे निकल गया, तो इतने में धनौला साइड से एक छोटा हाथी नंबर पी.बी.-11ए.एस.-9184 जिसको उक्त सुरेश कुमार उर्फ शेरू बड़ी लापरवाही तथा तेज रफ्तारी से चला रहा था तथा उसने अमरजीत सिंह के पीछे फेट मारी तथा उसको कुचल दिया। उक्त संदीप सिंह के बयान पर मामला दर्ज हुआ था तथा शिकायतकर्ता पक्ष से वकील चंद्र बांसल धनौला अदलत में पेश हुए तथा जिन द्वारा मुकद्दमे की पैरवी की तथा माननीय अदालत द्वारा चंद्र बांसल धनौला वकील की दलीलों से सहमत होते हुए आरोपी उक्त को 2 साल की सजा व एक हजार रुपए जुर्माने का आदेश किया गया।
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