Edited By Updated: 19 Feb, 2017 08:46 AM
अदालत ने मां का हाथ तोडऩे व भाई को घायल करने के आरोप में बेटे सहित 3 लोगों को 1-1 वर्ष की कैद व 500-500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जानकारी के अनुसार सदर थाना पुलिस ने प्रेम ...
अबोहर (भारद्वाज): अदालत ने मां का हाथ तोडऩे व भाई को घायल करने के आरोप में बेटे सहित 3 लोगों को 1-1 वर्ष की कैद व 500-500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जानकारी के अनुसार सदर थाना पुलिस ने प्रेम कुमार वासी गद्दाडोब के बयानों के आधार पर दिनांक 15 अगस्त 2013 को बेटा जगदीश पुत्र मोहन लाल, जगदीश पुत्र विजय कुमार सियाग, मंजीत पुत्र गुरदेव सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
प्रेम कुमार का आरोप था कि भाई जगदीश कुमार ने उसकी मां रामप्यारी, भाई सुखदेव कुमार पर इसलिए अपने साथियों के साथ हमला किया था कि उन्होंने अपनी बहन को घर निकाला है, जबकि बहन ने स्वयं गद्दाडोब में रहकर अलग मकान लिया था। इसी बात को लेकर दोनों में टकराव हो गया और अपने साथियों के साथ मिलकर मां का हाथ तोड़ दिया और भाइयों को घायल कर दिया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात बेटा व उसके साथियों को आरोपी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई है।