पैप्सू रोडवेज के खिलाफ अवमानना याचिका डालने का हकदार याची : हाईकोर्ट

Edited By Updated: 19 Feb, 2017 10:28 AM

the petitioner is entitled to cast a contempt petition

पैप्सू रोडवेज के एक कर्मी की पैंशन, लीव इनकैशमैंट, ग्रैच्युटी और एरियर्स से जुड़ी मांग से संबंधित केस की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की जानकारी में आया कि प्रतिवादी पक्ष द्वारा कोर्ट के पूर्व आदेशों के तहत अभी तक कोई आदेश जारी नहीं किए गए जिसे लेकर...

चंडीगढ़(बृजेन्द्र): पैप्सू रोडवेज के एक कर्मी की पैंशन, लीव इनकैशमैंट, ग्रैच्युटी और एरियर्स से जुड़ी मांग से संबंधित केस की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की जानकारी में आया कि प्रतिवादी पक्ष द्वारा कोर्ट के पूर्व आदेशों के तहत अभी तक कोई आदेश जारी नहीं किए गए जिसे लेकर हाईकोर्ट ने अपने आदेशों में कहा कि याचिकाकर्ता प्रतिवादी पक्ष के खिलाफ अवमानना याचिका दायर कर सकता है। 

मामले में याचिकाकर्ता रोहतक के वजीर सिंह थे जिन्होंने पैप्सू रोड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन व अन्यों के खिलाफ याचिका दायर की थी। पटियाला लेबर कोर्ट ने याची के मामले में सुनवाई करते हुए दोबारा नौकरी पर रखे जाने और परिणामी लाभ प्रदान करने के आदेश दिए थे। याची पक्ष के वकील संजीव शर्मा ने बताया कि मामले में पैप्सू रोडवेज ने इस फैसले के खिलाफ अपील की थी, जो खारिज हो गई। हाईकोर्ट ने जनवरी, 2003 के फैसले में पैप्सू रोडवेज के जनरल मैनेजर को याची की रिप्रैजैंटेशन पर अंतिम फैसला लेने के आदेश जारी किए थे।
 

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