Edited By Punjab Kesari,Updated: 23 Sep, 2017 09:34 AM
हत मंत्री ब्रह्म महेन्द्रा द्वारा विभिन्न जिलों के जिला सेहत अधिकारी व सहायक फूड कमिश्नरों को निर्देश दिए गए हैं कि त्यौहारों के सीजन को देखते हुए छापामारी तेज कर मिलावटखोरों व कच्चे फलों को पकाने में प्रयोग होने वाले कैमिकल की भी जांच की जाए जिस पर...
अमृतसर (अवधेश): सेहत मंत्री ब्रह्म महेन्द्रा द्वारा विभिन्न जिलों के जिला सेहत अधिकारी व सहायक फूड कमिश्नरों को निर्देश दिए गए हैं कि त्यौहारों के सीजन को देखते हुए छापामारी तेज कर मिलावटखोरों व कच्चे फलों को पकाने में प्रयोग होने वाले कैमिकल की भी जांच की जाए जिस पर जिला सेहत विभाग की टीम में शामिल फूड सेफ्टी एक्ट अधिकारी जतिन्द्र विर्क, रजनी रानी, गगनदीप कौर ने रामबाग की पुलिस के साथ मिल कर पुरानी सब्जी मंडी हाल गेट में नरिन्द्र शर्मा के गोदाम से केलों के 2 सैंपल लिए।
गोदाम में की गई जांच दौरान टीम को वहां से कैल्शियम कार्बाइड के 5 व पानी में घुली कैलशियम कार्बाइड से भरी बोतल भी मिली। रसायन पदार्थ मिलने के बाद सेहत विभाग की टीम व दुकानदारों में बहस भी हुई। इसके बाद टीम ने हाईड मार्किट में जुझार सिंह व बलविन्द्र सिंह के कोल्ड स्टोर से भी 2-2 केले के सैंपल लिए। इनके कोल्ड स्टोर की जांच के दौरान कोई भी जहरीला पदार्थ बरामद नहीं हुआ।
फूड सेफ्टी एक्ट अधिकारी ने बताया कि सब्जी मंडी में केलों के गोदाम से मिले जहरीले पदार्थों को जांच हेतु चंडीगढ़ भिजवा दिया गया है। उन्होंने बताया कैलशियम कार्बाइड सेहत के लिए हानिकारक है और इसके प्रयोग से कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। फलों को पकाने के लिए इस पदार्थ के इस्तेमाल पर पूर्ण पाबंदी है। विर्क ने बताया कि यदि केलों के सैंपल फेल आते हैं तो उनके मालिकों पर फूड
सेफ्टी एक्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी, जिसके तहत जुर्माना व जेल की सजा का प्रावधान है।
इसके बाद टीम ने खोया मंडी लोहगढ़ से लवप्रीत सिंह व गिरधारी लाल से 2 खोये के सैंपल लिए। तरनतारन रोड स्थित एम.एस. ट्रेडिंग कंपनी से मीट मसाला, बेसन, अजवाइन, सौंफ व मजीठा रोड स्थित बेकरी से पेस्ट्री, केक व बिस्कुट के सैंपल भरे।जिला सेहत अधिकारी लखबीर सिंह भागोवालिया ने बताया कि सभी सैंपलों को सील कर जांच हेतु चंडीगढ़ भिजवा दिया गया है, जिन दुकानदारों के खाद्य पदार्थों में कमी पाई जाएगी, उनके खिलाफ फूड सेफ्टी एक्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति मिलावटखोरों व फलों को रसायन पदार्थों से पकाने की जानकारी देगा, उसका नाम गुप्त रखकर उक्त व्यक्ति के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी।