आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप साबित न होने पर किया बरी

Edited By Updated: 23 May, 2017 09:13 AM

bury done if husband is not proved guilty of forcing suicide

पी.ए.पी. ग्राऊंड में दिल्ली पुलिस की चल रही महिला कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया के दौरान टैस्ट देने आए उम्मीदवारों व उनके अभिभावकों को सड़कों पर सो कर रात गुजारनी पड़ी जिससे उन्हें खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

जालंधर(भारद्वाज): अतिरिक्त सैशन जज गुरमोहन सिंह की अदालत द्वारा पति को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में रमा शर्मा पत्नी अजय शर्मा, दर्शन लाल (ससुर), रमेश रानी पत्नी दर्शन लाल (सास), राजेश कुमार पुत्र दर्शन लाल (साले) निवासी गुरु नानकपुरा वैस्ट जालंधर को  आरोप साबित न होने पर बरी कर देने का हुक्म दिया गया। इस मामले में थाना जी.आर.पी. पुलिस ने 7.11.12 को मृतक अजय शर्मा के पिता हरीश चंद्र पुत्र कृष्ण गोपाल निवासी दकोहा के बयानों  पर उक्त आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस ने मतृक से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया, जिसमें उसकी पत्नी, साले व सास- ससुर के नाम दर्ज थे।

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!