Edited By Punjab Kesari,Updated: 06 Dec, 2017 12:31 PM
वरिष्ठ न्यायिक दंडाधिकारी अमरीश कुमार की अदालत ने चैक बाऊंस के आरोपी चंदमोहन मोंगा को 2 वर्ष की कैद व 4 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार चंद्रमोहन मोंगा पुत्र रामदास मोंगा निवासी उत्तम विहार कालोनी ने कंधवाला अमरकोट...
अबोहर(भारद्वाज): वरिष्ठ न्यायिक दंडाधिकारी अमरीश कुमार की अदालत ने चैक बाऊंस के आरोपी चंदमोहन मोंगा को 2 वर्ष की कैद व 4 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार चंद्रमोहन मोंगा पुत्र रामदास मोंगा निवासी उत्तम विहार कालोनी ने कंधवाला अमरकोट निवासी इकबाल सिंह पुत्र बलवंत सिंह को 5 लाख रुपए का चैक दिया था।
जब इकबाल सिंह ने बैंक में चैक लगाया तो वह बाऊंस हो गया। इकबाल सिंह ने अपने वकील केे माध्यम से चंद्रमोहन मोंगा के खिलाफ अदालत में केस दायर किया, जहां दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने चंद्रमोहन मोंगा को चैक बाऊंस का दोषी करार देते हुए 2 वर्ष की कैद व 4 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।