Edited By Updated: 24 May, 2017 05:02 PM
2.85 लाख रुपए का चैक बाऊंस होने के एक मामले में स्थानीय जे.एम.आई.सी. मनदीप सिंह की विशेष अदालत ने एक आरोपी को एक वर्ष की कैद के साथ-साथ 1,000 रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई है। सजा प्राप्त आरोपी द्वारा जुर्माना राशि तुरंत अदा कर देने पर अदालत ने उसे...
अमृतसर (महेन्द्र): 2.85 लाख रुपए का चैक बाऊंस होने के एक मामले में स्थानीय जे.एम.आई.सी. मनदीप सिंह की विशेष अदालत ने एक आरोपी को एक वर्ष की कैद के साथ-साथ 1,000 रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई है। सजा प्राप्त आरोपी द्वारा जुर्माना राशि तुरंत अदा कर देने पर अदालत ने उसे अपने ही फैसले के खिलाफ सैशन कोर्ट में अपील दायर करने का मौका देते हुए उसे एक महीने की अवधि के लिए 40 हजार रुपए की कच्ची जमानत पर रिहा भी कर दिया है।
गौरतलब है कि स्थानीय ग्रीन फील्ड एवेन्यू, मजीठा रोड निवासी गुरिन्द्र सिंह पुत्र अमोलक सिंह ने जिला तरनतारन के थाना झब्बाल के गांव स्वर्गपुरी निवासी अमरजीत सिंह पुत्र बलविन्द्र सिंह के खिलाफ नैगोशिएबल इन्स्ट्रियूमैंट एक्ट की धारा-138 के तहत स्थानीय एक अदालत में चैक बाऊंस का मामला दायर किया था। इसमें उसका कहना था कि कथित आरोपी ने उससे मार्च 2015 में 2.85 लाख रुपए का दोस्ताना कर्ज लिया था और जल्द ही वापस लौटाने का यकीन दिलाया था।
वापस मांगे जाने पर उसने उसे इतनी ही राशि का एक चैक नंबर-000013 दिनांक 5 अप्रैल, 2015 के लिए जारी किया था, जो उसके एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड की स्थानीय शाखा अमृतसर रोड झब्बाल से संंबंधित था, जिसे कैश करवाने के लिए उसने अपने बैंक में लगाया तो 26-5-2015 को जारी हुई मीमो के अनुसार कथित आरोपी ने चैक के भुगतान पर रोक लगवा दी थी। इसके कारण कथित आरोपी का यह चैक बाऊंस हो गया था। इस पर उसे 17-6-2015 को 15 दिनों का लीगल नोटिस भी जारी किया था। इसके बावजूद आरोपी ने बाऊंस हुए चैक की धनराशि नहीं अदा की थी।