सरकार ने नगर परिषद प्रधान प्रमिल कलानी को पद से हटाया

Edited By Punjab Kesari,Updated: 19 Oct, 2017 11:12 AM

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अतिरिक्त सचिव स्थानीय निकाय विभाग सतीश चन्द्रा ने रूल नंबर 3 पंजाब म्यूनिसिपल एक्ट 1976 के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए स्थानीय नगर परिषद के प्रधान प्रमिल कलानी को उनके पद से हटा दिया है। आरोप अनुसार पत्र में कहा गया है कि 30-5-17 को...

अबोहर(भारद्वाज): अतिरिक्त सचिव स्थानीय निकाय विभाग सतीश चन्द्रा ने रूल नंबर 3 पंजाब म्यूनिसिपल एक्ट 1976 के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए स्थानीय नगर परिषद के प्रधान प्रमिल कलानी को उनके पद से हटा दिया है। आरोप अनुसार पत्र में कहा गया है कि 30-5-17 को कार्यकारी अधिकारी विजय कुमार जिंदल ने नगर परिषद अबोहर का पदभार संभाला और उन्होंने इसकी सूचना नगर परिषद के प्रधान को दी परन्तु नगर परिषद प्रधान कई दिनों के पश्चात नगर परिषद में आए। इसके अलावा उन्होंने निम्रलिखित बदलियां कर दीं।

कार्यकारी अधिकारी ने आदेश नंबर 51 तारीख 12-6-17 को क्लैरिकल बदलियां कीं जो 19-6-17 को मुलतवी कर दी गईं। आदेश नं. 56 दिनांक 5-7-17 को नक्शा क्लर्क की बदली की गई क्योंकि उसके विरुद्ध गंभीर आरोप थे। इस कर्मचारी ने अपने स्तर पर मैरिज पैलेस सील किया हुआ था उसकी फीस जमा करवा ली। यह आदेश भी प्रधान द्वारा 20-7-17 को रद्द कर दिए गए। कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद ने बताया कि नगर परिषद के कर्मचारियों की बदली करने के अधिकार कार्यकारी अधिकारी के पास होते हैं और प्रधान द्वारा कार्यकारी अधिकारी के आदेशों को रद्द करना नगर परिषद में अनुशासनहीनता पैदा करना है। कुछ  पार्षदों ने 25-7-17 को शिकायत की कि प्रधान अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रहा है और कार्यकारी अधिकारी के कार्य में मुश्किल पैदा कर रहा है। 31-8-17 को प्रमिल कलानी को नोटिस दिया गया कि क्यों न उसके विरुद्ध धारा 22 के तहत कार्रवाई की जाए।

प्रधान ने 1-9-17 को पत्र का उत्तर देते हुए कहा कि सरकार 1993 की हिदायतों के अनुसार कार्यकारी अधिकारी ने जो बदलियां की हैं उसमें उनकी राय नहीं ली गई। इसलिए उन्होंने कार्यकारी अधिकारी के आदेश रद्द कर दिए। 11-10-17 को स्थानीय सरकार के मंत्री ने दोनों को निजी सुनवाई का समय दिया जिस पर दोनों ने अपने-अपने पक्ष रखे। दोनों की बात सुनने के पश्चात सरकार ने यह नतीजा निकाला कि प्रधान ने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया है। इसलिए उन्हें उनके पद से हटाया जाता है। इसके अलावा कार्यालय से उनकी नेम प्लेट भी हटा दी गई है।

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