Edited By Punjab Kesari,Updated: 23 Aug, 2017 03:16 PM
नाबालिगा के साथ शारीरिक शोषण के आरोप में स्थानीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दिलबाग सिंह जौहल की अदालत ने 71 वर्षीय आरोपी साबर अली
लुधियाना(मेहरा): नाबालिगा के साथ शारीरिक शोषण के आरोप में स्थानीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दिलबाग सिंह जौहल की अदालत ने 71 वर्षीय आरोपी साबर अली निवासी बस्ती जमालपुर खन्ना रोड जिला संगरूर को 10 वर्ष की कैद व एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके अलावा आरोपी को नाबालिगा का अपहरण करने के आरोप में 7 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है।
इस संबंधी पुलिस थाना जगराओं द्वारा आरोपी के खिलाफ 11 मार्च, 2015 को धारा 376, 506 आई.पी.सी. व पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। नाबालिगा की माता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। लेकिन बाद में पुलिस ने नाबालिगा के भी बयान लिए थे। इसमें उसने आरोप लगाया कि आरोपी उनके घर में आता-जाता था और 8 मार्च, 2015 को दोपहर 2 बजे आरोपी उनके घर आया व उसे जबरदस्ती धमकाकर आत्म नगर जगराओं में खाली पड़े एक प्लाट के कमरे में ले गया व उसका शारीरिक शोषण किया।