Edited By Punjab Kesari,Updated: 10 Aug, 2017 11:28 AM
सुमित जारंगल जिला मैजिस्टे्रट मुक्तसर ने विशेष आदेश जारी कर जिले में जमीन मालिक द्वारा कुएं या बोर का कार्य करवाने से पहले सरकारी नियमों का पालन करना जरूरी कर दिया है। यह आदेश तुरंत लागू हो गए हैं व 1 अक्तूबर 2017 तक लागू रहेंगे।
श्री मुक्तसर साहिब (तनेजा): सुमित जारंगल जिला मैजिस्टे्रट मुक्तसर ने विशेष आदेश जारी कर जिले में जमीन मालिक द्वारा कुएं या बोर का कार्य करवाने से पहले सरकारी नियमों का पालन करना जरूरी कर दिया है। यह आदेश तुरंत लागू हो गए हैं व 1 अक्तूबर 2017 तक लागू रहेंगे। आदेशों के अनुसार कुएं या बोर का कार्य करवाने वाले लोग 15 दिन पहले जिले के मैजिस्ट्रेट, संबंधित उप मंडल मैजिस्ट्रेट, बी.डी.पी.ओ., कार्य साधक अधिकारी या वाटर सप्लाई व सैनीटेशन विभाग आदि में से किसी एक अधिकारी, जिससे भी संबंधित हो, को सूचना देगा।
इसी तरह कुएं खोदने या बोर लगाने वाली सरकारी, अद्र्ध सरकारी या प्राइवेट एजैंसियां, जिला मैजिस्टे्रट/डी.डी.पी.ओ. पास अपने रजिस्ट्रेशन करवाएंगी व जहां कुआं खोदा या बोर लगाया जा रहा है उस जगह पर एजैंसियों द्वारा पूरे पते के अनुसार साइन बोर्ड लगाए जाएंगे, जहां मालिक, कुएं या बोर लगाने वाली एजैंसी का नाम-पता लिखा हो। कुएं या बोर वाली जगह के आसपास उचित बैरीकेड का भी प्रबंध करना जरूरी होगा।
कुएं या बोर की मुरम्मत की सूरत में इनको खुला नहीं छोड़ा जाएगा। कुएं बोर का कार्य मुकम्मल होने के बाद गड्ढा या चैनल मिट्टी से अच्छी तरह भर देना यकीनी बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो कुएं या बोर नकारा पड़े हैं, उनके मालिक कुएं, बोरों को चिकनी मिट्टी, पत्थर कंक्रीट से अच्छी तरह भर कर बंद करने के पाबंद होंगे।
अतिरिक्त जिला मैजिस्टे्रट के आदेश के अनुसार डी.डी.पी.ओ. मुक्तसर जिले के सभी कुएं या बोर संबंधी सूचना बी.डी.पी.ओ. व सरपंचों की ओर से एकत्रित कर अपने कार्यालय में रिकार्ड हेतु रखेंगे। अगर किसी व्यक्ति को इस संबंधी कोई शिकायत हो तो वह डी.डी.पी.ओ. मुक्तसर/संबंधित बी.डी.पी.ओ./ पंचायत सचिव पास शिकायत कर सकता है।