Edited By Updated: 23 Feb, 2017 01:45 PM
अतिरिक्त जिला व सैशन जज सचिन शर्मा की अदालत में नशा तस्करी के चल रहे एक मामले का फैसला सुनाते हुए आरोपी को 10 वर्ष की कैद व एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
कपूरथला (मल्होत्रा): अतिरिक्त जिला व सैशन जज सचिन शर्मा की अदालत में नशा तस्करी के चल रहे एक मामले का फैसला सुनाते हुए आरोपी को 10 वर्ष की कैद व एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना न देने की सूरत में आरोपी को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना कबीरपुर की पुलिस ने गश्त के दौरान सुखदेव सिंह उर्फ देबू पुत्र मुख्तियार सिंह निवासी धुन्न ढाहेवाल, चोहला साहिब तरनतारन हाल निवासी मंड हुसैनपुर बूले को भारी मात्रा में हैरोइन व नशीले पदार्थ सहित अक्तूबर 2014 में गिरफ्तार किया था। बाद में आरोपी को जिला पुलिस द्वारा अदालत में पेश कर दिया गया था। करीब अढ़ाई वर्ष तक चले केस में माननीय अतिरिक्त सैशन जज सचिन शर्मा ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को उक्त सजा सुनाई है।