Edited By Updated: 20 May, 2017 12:15 AM
जी.एस.टी. के दायरे में आढ़ती और शैलर मालिक आते हैं या नहीं, इस बात की कंफ्यूजन को एक्साइ...
पटियाला(प्रतिभा): जी.एस.टी. के दायरे में आढ़ती और शैलर मालिक आते हैं या नहीं, इस बात की कंफ्यूजन को एक्साइज एंड टैक्सेशन फाइनांस कमिश्रर अनुराग अग्रवाल ने दूर किया। शाही शहर जी.एस.टी. की वर्कशॉप के लिए पहुंचे फाइनांस कमिश्रर टैक्सेशन (एफ.सी.टी.) ने बताया कि आढ़ती और शैलर मालिक जी.एस.टी. के दायरे में नहीं आते हैं।
20 लाख रुपए से कम इंकम के लोग इस दायरे में नहीं आते हैं। वहीं यह कंफ्यूजन डिपार्टमैंट के अफसरों में भी थी जोकि एफ.सी.टी. ने दूर की। इसके अलावा जी.एस.टी. के कई अन्य पहलुओं पर भी बात हुई। इसमें व्यापारियों के सवालों के जवाब दिए गए। व्यापारियों का सवाल था कि उन्हें आई.टी.सी. मिलेगा या नहीं। इसे लेकर भी एफ.सी.टी. ने कहा कि आई.टी.सी. जरूर मिलेगा। जी.एस.टी. से बोगस बिङ्क्षलग का सिस्टम खत्म होगा।