Edited By Punjab Kesari,Updated: 27 Oct, 2017 08:44 AM
सरे-बाजार अपने ही मोहल्ले की एक नाबालिग लड़की का बाजू पकड़ कर यह कहते हुए कि ‘सोहनयों, की बनाया जे’ छेडख़ानी करना मोहल्ले के ही युवक रणजीत सिंह को उस समय महंगा पड़ा, जब स्थानीय अतिरिक्त जिला एवं सैशन जज एस.एस. धालीवाल की अदालत ने उसे 3 वर्ष की कैद और...
अमृतसर(महेन्द्र): सरे-बाजार अपने ही मोहल्ले की एक नाबालिग लड़की का बाजू पकड़ कर यह कहते हुए कि ‘सोहनयों, की बनाया जे’ छेडख़ानी करना मोहल्ले के ही युवक रणजीत सिंह को उस समय महंगा पड़ा, जब स्थानीय अतिरिक्त जिला एवं सैशन जज एस.एस. धालीवाल की अदालत ने उसे 3 वर्ष की कैद और 3,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। हालांकि आरोपी द्वारा जुर्माना राशि तुरंत अदा कर देने पर अदालत ने उसे अपने ही फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर करने का मौका देते हुए उसे फिलहाल कच्ची जमानत पर रिहा भी कर दिया है, जबकि इसी मामले में अदालत ने सजा प्राप्त आरोपी के सगे भाई परमजीत सिंह को संदेह का लाभ लेते हुए उसे बरी भी कर दिया है।
जानकारी अनुसार, स्थानीय गांव मूधल के अधीन मूधल कालोनी निवासी एक महिला ने स्थानीय थाना-ए डिवीजन में शिकायत कर अपने बयान दर्ज करवाए थे कि उसके पति की वर्ष 2005 में मौत हो चुकी है। उसका कहना था कि उसकी 15 वर्षीय नाबालिग लड़की बाजार से कुछ सामान लेकर घर लौटी थी। उसने उसे बताया कि जब वह घर आ रही थी, तो रास्ते में उनकी ही कालोनी के रहने वाले रणजीत सिंह व परमजीत सिंह पुत्र कश्मीर सिंह ने उसे जबरदस्ती रास्ते में रोक लिया। रणजीत सिंह ने उसका बाजू पकड़ कर उससे छेडख़ानी करते हुए यह कहना शुरू कर दिया था कि ‘ सोहनेयों की बनाया जे?’ वह बड़ी ही मुश्किल से उससे अपना हाथ छुड़वा कर आई है।
शिकायत करने पर बाजार में ही शुरू कर दी थी हाथापाई
शिकायकर्ता महिला ने बताया कि उसकी लड़की से छेडख़ानी की बात सामने आने पर, वह अपनी बेटी को साथ लेकर रणजीत सिंह व परमजीत सिंह के घर शिकायत करने जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही बाजार में उनका सामना रणजीत सिंह व परमजीत सिंह से हो गया था। उसने उन्हें यह पूछा कि वे उसकी लड़की से सरे-बाजार इस तरह के सवाल पूछने वाले तथा उसकी लड़की की बेइज्जती करने वाले कौन होते हैं? तो दोनों ने उनके साथ हाथापाई करनी शुरू कर दी थी। उनके द्वारा शोर मचाए जाने पर दोनों भाई वहां से भाग गए थे।
छेडख़ानी तथा पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुआ था मामला
इस शिकायत के आधार पर स्थानीय थाना ऐ डिवीजन की पुलिस ने मामले की छानबीन करते हुए पहले चरण में दोनों सगे भाइयों के खिलाफ 16-11-2015 को भा.दं.सं. की धारा 354/34 के तहत मुकद्दमा नंबर 408/2015 दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करने का दावा किया था जिसके पश्चात दर्ज मामले में प्रोटैक्शन आफ चिल्ड्रन फ्रॉम सैक्सुअल ऑफैन्स एक्ट 2012 (पोक्सो) एक्ट की धारा 4 के तहत आरोप भी शामिल कर दिए गए थे।