Edited By Punjab Kesari,Updated: 12 Sep, 2017 12:32 PM
शहीद भगत सिंह व उनके साथियों राजगुरु व सुखदेव को सांडर्स हत्याकांड एवं अन्य मामलों में मिली फांसी की सजा को गलत ठहराने संबंधी याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए सोमवार को लाहौर हाईकोर्ट में भगत सिंह मैमोरियल फाऊंडेशन पाकिस्तान के चेयरमैन एडवोकेट इम्तियाज...
होशियारपुर(अमरेन्द्र): शहीद भगत सिंह व उनके साथियों राजगुरु व सुखदेव को सांडर्स हत्याकांड एवं अन्य मामलों में मिली फांसी की सजा को गलत ठहराने संबंधी याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए सोमवार को लाहौर हाईकोर्ट में भगत सिंह मैमोरियल फाऊंडेशन पाकिस्तान के चेयरमैन एडवोकेट इम्तियाज राशिद कुरैशी ने याचिका दायर की है।
लाहौर से सोमवार सायं फोन पर चेयरमैन इम्तियाज राशिद कुरैशी ने बताया कि शहीद भगत सिंह के केस में उस वक्त 450 गवाह थे पर किसी भी गवाह की गवाही सही ढंग से नहीं ली गई। केस के दौरान क्रास भी नहीं किया गया क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत का भारी दबाव था कि भगत सिंह को तो हर हाल में फांसी की सजा देनी है। यही आधार बनाकर उन्होंने लाहौर हाईकोर्ट में केस दायर किया हुआ है।