Edited By Updated: 24 Mar, 2017 07:15 AM
ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट तरनजीत सिंह की अदालत द्वारा मारपीट कर जख्मी...
जालंधर (भारद्वाज): ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट तरनजीत सिंह की अदालत द्वारा मारपीट कर जख्मी करने के मामले में सुरजीत कुमार निवासी न्यू रत्न नगर को मुजरिम करार देते हुए 10 मास की कैद की सजा का हुक्म दिया गया। इस मामले में 29.3.13 को थाना बस्ती बावा खेल की पुलिस ने शिकायतकर्ता के बयानों पर मामला दर्ज किया था।