पंजाब में 1 जून से उद्योगों को मिलने वाली बिजली हुई महंगी

Edited By Punjab Kesari,Updated: 28 May, 2017 12:01 AM

electricity received from punjab from june 1

पंजाब बिजली नियामक आयोग ने एक सर्कुलर जारी कर उद्योगों को 1 जून से ....

खन्ना(शाही): पंजाब बिजली नियामक आयोग ने एक सर्कुलर जारी कर उद्योगों को 1 जून से रात में मिलने वाली 1 रुपए प्रति यूनिट छूट वापस ले ली है। पीक लोड में जो उद्योग चलेंगे उस समय प्रयोग यूनिटों पर 2 रुपए प्रति यूनिट अतिरिक्त अदा करने होंगे। 

रैगुलेटरी कमीशन द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया है कि वर्ष 2016-17 के टैरिफ आर्डर में जो लार्ज सप्लाई कैटेगिरी के उद्योगों को रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 1 रुपए प्रति यूनिट छूट दी गई थी एवं साल 2017-18 का टैरिफ आर्डर न जारी होने पर जिसे 31 मई तक बढ़ाया गया था, उसे मौजूदा साल के टैरिफ आर्डर अभी लंबित होने से 1 जून से खत्म किया जाता है। 1 जून से ही जो एल.एस. कैटेगिरी (100 किलोवाट से ऊपर) के उद्योग शाम 6 से रात 10 बजे तक बिजली प्रयोग करेंगे, उन्हें इस दौरान प्रयोग की गई यूनिटों पर 2 रुपए प्रति यूनिट अतिरिक्त देना पड़ेगा।

मीडियम सप्लाई कैटेगिरी के छोटे उद्योगों के पीक लोड में चलने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं अदा करना पड़ेगा। थोक में बिजली प्रयोग कर रहीं स्टील इंडक्शन फर्नेस जिनमें 1 टन लोहा पिघलाने में 6 से 7 सौ रुपए प्रति यूनिट बिजली प्रयोग होती है, पर इन आदेशों का प्रतिकूल असर पड़ेगा एवं राज्य में प्रयोग होने वाला लोहा 6 से 7 सौ रुपए प्रति टन महंगा होने के आसार हैं। ऑल इंडिया स्टील री-रोलर्ज एसोसिएशन के प्रधान विनोद वशिष्ठ के अनुसार अगर कांग्रेस सरकार उद्योगों को 5 रुपए प्रति यूनिट बिजली की आपूर्ति शुरू नहीं करती तो राज्य का लोहा उद्योग एक बार फिर बंद होने की कगार पर आ जाएगा।

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