Edited By Punjab Kesari,Updated: 25 Jul, 2017 10:22 AM
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों पर जिलाधीश गुरदासपुर द्वारा सुरक्षित स्कूल वाहन योजना के अधीन गठित जिला स्तरीय कमेटी की ओर से कमेटी चेयरमैन जिला चाइल्ड प्रोटैक्शन अधिकारी परमजीत कौर, सहायक सुनील जोशी व जिला ट्रैफिक इंचार्ज विश्वा नाथ की अगुवाई में...
गुरदासपुर(विनोद): पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों पर जिलाधीश गुरदासपुर द्वारा सुरक्षित स्कूल वाहन योजना के अधीन गठित जिला स्तरीय कमेटी की ओर से कमेटी चेयरमैन जिला चाइल्ड प्रोटैक्शन अधिकारी परमजीत कौर, सहायक सुनील जोशी व जिला ट्रैफिक इंचार्ज विश्वा नाथ की अगुवाई में कमेटी ने पुरानी सब्जी मंडी चौक में स्कूली बसों की चैकिंग के लिए विशेष नाका लगाया। इस मौके पर दिल्ली पब्लिक स्कूल गुरदासपुर की एक बस को कब्जे में लिया गया जबकि 7 अन्य बसों के चालान काटे गए।
जिला चाइल्ड प्रोटैक्शन अधिकारी परमजीत कौर ने बताया कि पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश अनुसार हर बस में 2 सी.सी.टी.वी. कैमरे लगे होने जरूरी हैं तथा 5 साल से अधिक आयु की लड़कियों को लाने व वापस छोडऩे वाली बसों में महिला हैल्पर का होना भी जरूरी है। इसी तरह स्कूल बस में क्षमता से अधिक बच्चे बैठाना भी जुर्म माना जाएगा। ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज विश्वा नाथ ने बताया कि स्कूली बसों के चालकों व हैल्परों के लिए जरूरी है कि वे यातायात नियमों के जानकार हों तथा वाहन के कागज पूरे होने के साथ-साथ इंश्योरैंस व सुरक्षा के अन्य सभी प्रबंध हों।