Edited By Punjab Kesari,Updated: 24 Sep, 2017 10:32 AM
सड़क हादसे में मारी गए एक छात्रा की मां द्वारा दायर की गई सिविल पटीशन पर स्थानीय अतिरिक्त जिला एवं सैशन जज शिव मोहन गर्ग की अदालत ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में मृतक छात्रा की मां के पक्ष में....
अमृतसर (महेन्द्र): सड़क हादसे में मारी गए एक छात्रा की मां द्वारा दायर की गई सिविल पटीशन पर स्थानीय अतिरिक्त जिला एवं सैशन जज शिव मोहन गर्ग की अदालत ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में मृतक छात्रा की मां के पक्ष में 8,78,600 रुपए की मुआवजा राशि पारित की है। अदालत ने सुनाए अपने फैसले में ट्रैक्टर-ट्राली के मालिक तथा चालक दोनों को यह राशि फैसले के 2 महीने के अंदर-अंदर अदा करने के आदेश जारी किए हैं।
बेटी की मौत को लेकर की थी 40 लाख रुपए के मुआवजे की मांग
सड़क हादसे में हुई मौत को लेकर मृतक छात्रा अंजलि की मां ने अदालत में सिविल पटीशन दायर कर अदालत से 40 लाख रुपए की मुआवजा राशि 12 फीसदी वाॢषक ब्याज सहित दिलवाने का अनुरोध किया था।
रोल नंबर की स्लिप के चक्कर में छात्रा की चली गई थी जान
छहर्टा निवासी राज कुमारी पत्नी राजा राम यादव ने अपने कौंसिल के जरिए फिरोजपुर निवासी जो कि जिला तरनतारन के कस्बा पट्टी के गांव सैदपुर में ईंटों का भ_ा चला रहा था और ट्रैक्टर-ट्राली (नंबर पीबी 47-डी/6746) का मालिक भी था, के तथा उसके चालक फिरोजपुर की तहसील जीरा के गांव तलवंडी निवासी रजनीश कुमार पुत्र पुरुषोत्तम लाल के खिलाफ मोटर वाहन एक्ट की धारा 16 के तहत स्थानीय सैशन कोर्ट में सिविल पटीशन दायर की थी। इसमें उसका कहना था कि उसकी बेटी अंजलि 17 नवम्बर 2015 को वेरका क्षेत्र में स्थित यूनिवॢसटी कैंपस में अपना रोल नंबर लेने के लिए गई थी लेकिन इस संबंध में वह अपनी स्लिप घर भूल गई थी।
इस पर उसने अपने पिता राजा राम यादव को फोन करके उसकी स्लिप लेकर आने को कहा। उसके पिता अपने मोटरसाइकिल पर जब अपनी बेटी की उस स्लिप को लेकर यूनिवॢसटी कैंपस पहुंचे, तो उसे पता चला कि उनकी लड़की अंजलि अपने सहपाठी गुरप्रीत सिंह तथा विशाल के साथ अपने घर स्लिप लेने चली गई थी। इसका पता चलते ही अंजलि का पिता घर लौट आया, जहां उसने अपनी बेटी को उसकी रोल नंबर से संबंधित स्लिप दे कर उसके सहपाठियों के साथ ही यूनिवॢसटी कैंपस भेज दिया था।
वेरका-मजीठा बाईपास के समीप तेज रफ्तार तथा बड़ी ही लापरवाही से आ रही ट्रैक्टर-ट्राली ने उस मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी जिस पर अपने सहपाठियों के साथ आ रही थी। उनकी बेटी अंजलि के सिर के ऊपर से ट्रैक्टर ट्राली के टायर निकल गए थे जिस कारण उनकी बेटी की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि उसके सहपाठी गुरप्रीत सिंह तथा विशाल बुरी तरह से घायल भी हो गए थे।
इंश्योरैंस न करवाना ट्रैक्टर-ट्राली मालिक व चालक को पड़ा महंगा
हादसे को लेकर हालांकि थाना सदर की पुलिस ने छात्रा अंजलि की मौत को सड़क हादसा मानते हुए ट्रैक्टर चालक रजनीश कुमार के खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 304-ए/279/337/338/427 के तहत 17-11-2015 को मुकद्दमा नंबर 193/2015 भी दर्ज किया था। इसमें चालक पर लापरवाही तथा तेज रफ्तार से टैक्टर-ट्राली चलाते हुए इस हादसे को अंजाम देने के आरोप लगाए गए थे लेकिन मामले की सुनवाई के दौरान यह बात भी सामने आई थी कि ट्रैक्टर-ट्राली मालिक ने अपने इस टैक्टर-ट्राली की इंश्योरैंस करवाई ही नहीं थी। उन्हें अपने इस ट्रैक्टर-ट्राली की इंश्योरैंस न करवाना काफी महंगा पड़ा।
भुगतान में देरी करने पर देना होगा 9 फीसदी ब्याज भी
अदालत ने पारित की गई 8,78,600 रुपए की मुआवजा राशि मृतक छात्रा अंजलि की मां को देने के लिए ट्रैक्टर-ट्राली के मालिक व चालक दोनों को इसकी 2 महीनों में अदायगी करने के आदेश जारी किए हैं। अदालत ने जारी किए अपने आदेश में यह भी कहा है कि अगर उनके द्वारा पारित की गई यह मुआवजा राशि अदा करने में देरी की जाती है तो उन्हें इस मुआवजा राशि की अदायगी होने तक 9 फीसदी ब्याज भी अदा करना पड़ेगा।