अमरेंद्र सिंह को सम्मन करने संबंधी सुनवाई 8 तक टली

Edited By Updated: 18 Jan, 2017 11:02 AM

captain amarinder singh congress

आयकर विभाग द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री एवं पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कैप्टन अमरेंद्र सिंह पर लुधियाना की अदालत में आयकर की विभिन्न

लुधियाना (मेहरा): आयकर विभाग द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री एवं पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कैप्टन अमरेंद्र सिंह पर लुधियाना की अदालत में आयकर की विभिन्न धाराओं के तहत दायर की गई शिकायत पर सुनवाई अब 8 फरवरी को होगी। चीफ ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट जापिंद्र सिंह की अदालत ने आज इस पर सुनवाई करते हुए इसे कैप्टन सिंह को सम्मन करने या न करने को लेकर बहस के लिए 8 फरवरी के लिए रख लिया है।

 

उल्लेखनीय है कि अपनी शिकायत में आयकर विभाग के डायरैक्टर आफ इंकम टैक्स (इंवैस्टीगेशन) परनीत सिंह सहदेव ने कैप्टन के खिलाफ धारा 277 इंकम टैक्स व फौजदारी की धाराओं 176,177, 181, 186, 187, 193 व 199 के तहत दायर शिकायत में आरोप लगाया था कि कैप्टन अमरेंद्र सिंह की विदेशों में कई चल व अचल संपत्तियां है व उसने आयकर विभाग को अंधेरे में रखते हुए जरकंदा ट्रस्ट के माध्यम से लाभ हासिल किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि अमरेंद्र सिंह ने जानबूझकर आयकर विभाग से अपने दस्तावेज छिपाए और सरकारी अधिकारियों को अपनी ड्यूटी करने से भी रोकने व अडचनें पैदा करने की कोशिशें कीं। विभाग ने कैप्टन अमरेंद्र सिंह को बाकायदा नोटिस भेजकर अपना जवाब देने को भी कहा लेकिन अमरेंद्र कोई भी तसल्लीबख्श जवाब देने में असफल रहे।

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