Edited By Punjab Kesari,Updated: 05 Oct, 2017 11:47 AM
शैक्षिक अदारों में बुलेट मोटरसाइकिलों की एंट्री पर भी रोक लग सकती है।
पटियाला/बारन(इंद्रप्रीत) : शैक्षिक अदारों में बुलेट मोटरसाइकिलों की एंट्री पर भी रोक लग सकती है।
मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और ध्वनि प्रदूषण एक्ट 1981 के अंतर्गत मोटर व्हीकलों के द्वारा पटाखे मारने वाले व्यक्तियों को जुर्माना और 6 साल तक की कैद भी हो सकती है।इसको लेकर शैक्षिक अदारों की तरफ से विशेष टीमों का गठन किया गया है जो जांच में जुट गई हैं। बुलेट मोटरसाइकिलों के नंबर हाई अथारिटी को दिए जा रहे हैं ताकि बुलेट मोटरसाइकिलों की एंट्री पर रोक लगाई जा सके।