Edited By Punjab Kesari,Updated: 29 Jul, 2017 10:24 AM
2 अलग-अलग मामलों में धोखाधड़ी करने वाले अदालत द्वारा भगौड़े करार दिए आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एस.एच.ओ. राज
नवांशहर (त्रिपाठी, मनोरंजन): 2 अलग-अलग मामलों में धोखाधड़ी करने वाले अदालत द्वारा भगौड़े करार दिए आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एस.एच.ओ. राज कुमार ने बताया कि ए.एस.आई. बलवेग सिंह की पुलिस पार्टी ने भगौड़े रविन्द्र कुमार उर्फ राणा पुत्र अमर नाथ निवासी करीमपुर को उसके छिपने के ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया है, जिसने अन्य साथियों के साथ मिलकर मोहन सिंह पुत्र अमरनाथ निवासी झंडेर खुर्द को गलत ढंग से जमीन का सौदा करवाकर ठगी की थी। 18 जुलाई, 2014 को गिरफ्तारी के बाद जमानत पर आकर आरोपी द्वारा अदालत से गैर-हाजिर होने के चलते अदालत ने उसे भगौड़ा करार दिया था। उक्त आरोपी ने अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर गुरदीप सिंह पुत्र तरसेम सिंह निवासी नवांशहर तथा उसकी पत्नी को फैमली वीजा पर कैनेडा भेजने के नाम पर भी 8 लाख रुपए की ठगी करके धोखा दिया था जिसके संबंध में थाना सिटी नवांशहर में मामला दर्ज है।
उधार की राशि न लौटाने का आरोपी भगौड़ा काबू
एस.एच.ओ. राज कुमार ने बताया कि पुलिस को दी शिकायत में लेख राज निवासी नवांशहर ने बताया था कि रमेश कुमार पुत्र अमर चंद निवासी करियाम ने 1.50 लाख रुपए उधार लिए थे परन्तु वापस नहीं किए, जिसके चलते शिकायतकत्र्ता ने अदालत में धारा-138 एन.आई. एक्ट के तहत शिकायत दी थी। आरोपी रमेश कुमार अदालत में हाजिर नहीं हुआ तथा उसे अदालत की ओर से भगौड़ा करार दिया गया था, जिसे पुलिस ने काबू कर लिया है।