Edited By Punjab Kesari,Updated: 10 Feb, 2018 09:28 AM
हाईकोर्ट की सिंगल बैंच द्वारा पंजाब के मुख्यमंत्री के चीफ प्रिंसीपल सैक्रेटरी (सी.पी.एस.) सुरेश कुमार (रि. आई.ए.एस.) की संबंधित पोस्ट पर हुई नियुक्ति को रद्द करने के आदेशों को पंजाब सरकार ने डिवीजन बैंच में चुनौती दी है।
चंडीगढ़ (बृजेन्द्र): हाईकोर्ट की सिंगल बैंच द्वारा पंजाब के मुख्यमंत्री के चीफ प्रिंसीपल सैक्रेटरी (सी.पी.एस.) सुरेश कुमार (रि. आई.ए.एस.) की संबंधित पोस्ट पर हुई नियुक्ति को रद्द करने के आदेशों को पंजाब सरकार ने डिवीजन बैंच में चुनौती दी है।
यह अपील सुरेश कुमार के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले मोहाली निवासी रमनदीप सिंह, केंद्र सरकार व अन्य को पार्टी बनाते हुए दायर की गई है। अपील में सिंगल बैंच के 17 जनवरी, 2018 के सिंगल बैंच के फैसले को रद्द करने की मांग की गई है। अपील में कहा गया है कि वह फैसला न सिर्फ तथ्यों के विपरीत है बल्कि कानून के तय सिद्धांतों के भी खिलाफ है। सरकार की यह अपील अभी रजिस्ट्री में फाइल हुई है, जिस पर अगले हफ्ते सुनवाई होगी।
पहले हाईकोर्ट की सिंगल बैंच ने अपने फैसले में सुरेश कुमार की इस पोस्ट पर नियुक्ति को लेकर 17 मार्च, 2017 को जारी आदेशों को रद्द कर दिया था। जस्टिस राजन गुप्ता ने 42 पन्नों के आर्डर में कहा था कि प्रतिवादी के रूप में सुरेश कुमार की ओर से कोई जवाब नहीं आया जबकि याचिका में मुख्य रूप से ऑफिस के अवैध या विवादास्पद अधिकारी के खिलाफ निर्देश जारी करने की मांग की गई थी।
इसकी बजाय सरकार ने सुरेश कुमार की नियुक्ति को उचित ठहराने की कोशिश की। हाईकोर्ट ने केस के सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद पाया था कि सुरेश कुमार बिना कानूनी अथॉरिटी के पब्लिक ऑफिस संभाल रहे थे। इसे हाईकोर्ट ने साफ रूप से संवैधानिक योजना का उल्लंघन बताया था, विशेषकर अनुच्छेद 166(3) व इसके तहत तय नियमों का।सुरेश कुमार की नियुक्ति को अगस्त, 2017 में हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। मामले में सरकार का पक्ष था कि संबंधित नियुक्ति को लेकर मंत्री परिषद से लेकर गवर्नर तक फाइल गई थी। ऐसे में कानूनी दायरे व अधिकार क्षेत्र के तहत यह नियुक्ति किए जाने का दावा किया गया था।