भुगतान न करने वाले शहरी अलाटियों के लिए माफी स्कीम की घोषणा

Edited By Punjab Kesari,Updated: 02 Sep, 2017 07:30 AM

an apology scheme for non paying urban aliases

पंजाब सरकार ने रीयल एस्टेट सैक्टर को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न शहरी अथॉरिटियों का भुगतान न करने वाले अलाटियों के लिए ब्याज की माफी स्कीम सहित अनेक प्रमुख पहलकदमियों का ऐलान किया है।

चंडीगढ़(ब्यूरो): पंजाब सरकार ने रीयल एस्टेट सैक्टर को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न शहरी अथॉरिटियों का भुगतान न करने वाले अलाटियों के लिए ब्याज की माफी स्कीम सहित अनेक प्रमुख पहलकदमियों का ऐलान किया है। यह घोषणा पंजाब शहरी योजना और विकास अथॉरिटी और आवास एवं शहरी विकास विभाग की बैठक के बाद की गई। 


यह बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई। विभागीय प्रवक्ता ने बताया कि बैठक दौरान सभी अथॉरिटियों के भुगतान न करने वाले अलाटियों को एकमुश्त भुगतान का अवसर देने का सैद्धांतिक फैसला किया गया है। 
मुख्यमंत्री की दखल के बाद जायदाद की कीमत के भुगतान से संबंधित सभी कानूनी झगड़ों के निपटारे के लिए ब्याज दर 15 प्रतिशत रखने को अंतिम रूप दिया गया है। मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित 18 प्रतिशत ब्याज को कम करने के विभाग को निर्देश दिए हैं। यह स्कीम सिर्फ उन अलाटियों पर लागू होगी जो 4 वर्ष से कम समय से डिफाल्टर हैं और जिन पर जुर्माने की राशि मूल राशि से 100 प्रतिशत से कम है। 

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