Edited By Punjab Kesari,Updated: 10 Sep, 2017 01:30 AM
स्थानीय जिला कचहरी में आयोजित नैशनल लोक अदालत में स्थानीय अतिरिक्त जिला एवं ....
अमृतसर(महेन्द्र): स्थानीय जिला कचहरी में आयोजित नैशनल लोक अदालत में स्थानीय अतिरिक्त जिला एवं सैशन जज रजनी छोकरा की फैमिली कोर्ट में उस समय एक दिल को छू लेने वाला मामला सामने आया, जिसमें एक महिला अपने पति के खिलाफ कई प्रकार के गंभीर आरोप लगाते हुए उससे तलाक मांग रही थी, वहीं उसके पति का कहना था कि वह अपनी पत्नी पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहता, बल्कि उसके द्वारा लगाए गए आरोपों को सहन करने को तैयार है। अपने 10 वर्षीय मासूम बच्चे की खातिर उसे तलाक कतई मंजूर नहीं है। उसका यह भी कहना था कि उसकी पत्नी कम से कम अपने मासूम बच्चे की खातिर अपना घर संभाले।
किसी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध होने के लगाए आरोप
स्थानीय शहीद ऊधम सिंह नगर, सुल्तानविंड रोड निवासी हरजिन्द्र कौर ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि मक बूलपुरा निवासी उसके पति सुखबीर सिंह पुत्र जोगिन्द्र सिंह के किसी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध हैं। उसी की वजह से ही उनके बीच विवाद बढ़ते-बढ़ते यहां तक आ पहुंचा है। उसने बताया कि अपने पिता के कहने पर वह 4 बार बच्चे की खातिर अपने पति के साथ रहने के लिए उसके साथ गई थी। हर बार सौगंध खाने के बावजूद उस महिला के साथ अवैध संबंध तोडऩे को तैयार नहीं है।
गलत आरोप लगा रही है पत्नी, मैंने तो खुद उसे बी.एड करवाई थी
सुखबीर सिंह ने कहा कि उसके माता-पिता की मौत हो चुकी है। उनका 10 वर्षीय बेटा है, जिसकी वह बहुत ही मुश्किल से उसकी परवरिश कर रहा है। उसने खुद अपनी पत्नी को शादी के पश्चात बी.एड करवाई थी और वह आज किसी प्राइवेट स्कूल में टीचर भी लगी हुई है। वह मोबाइल रिपेयर का काम करता है। उसने कहा कि उसकी पत्नी उसके खिलाफ गलत आरोप लगा रही है। जिस महिला के साथ उसकी पत्नी अवैध संबंध होने की बात कह रही है, वह रिश्ते में उसकी बहन लगती है, जिससे वह अपनी पत्नी की खातिर पिछले लंबे समय से मिल भी नहीं रहा है। संभाले।
अदालत ने अगली बार बच्चे को साथ लेकर आने को कहा
मासूम बच्चे को लेकर महिला ने अपने पति के खिलाफ यह आरोप लगाया कि वह उसे उसके बेटे से मिलने नहीं दे रहा है, जबकि उसके पति का कहना था कि वह अपने बेटे को मिलना ही नहीं चाहती। वह तो स्कूल में अगर अपने बेटे को खाना भी भेजती है, तो वह खुद नहीं, बल्कि किसी के हाथों खाने का टिफिन भेज देती है। पति-पत्नी के बीच चली इस नोक-झोंक को देख अदालत ने यह आदेश जारी किया कि वे अगली बार बच्चे को साथ लेकर अदालत में आएं। लोक अदालत में इस दंपति के मामले का निपटारा नहीं हो सका और अदालत ने अब इस मामले पर अगली सुनवाई के लिए 28 सितम्बर की तारीख निश्चित की है।