Edited By Updated: 28 Feb, 2017 03:11 AM
जिला प्रशासन ने अमृतसर में हुक्का बार पर पूर्ण रूप से पाबंदी ....
अमृतसर(दलजीत): जिला प्रशासन ने अमृतसर में हुक्का बार पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी है। प्रशासन के आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के तहत हुक्का बार मालिकों पर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने इस संबंध में पुलिस व उच्चाधिकरियों को लिखित रूप में सूचना दी है।
जानकारी के अनुसार जिले में इस समय 8 अधिक हुक्का बार चल रहे हैं जिनमें इनके मालिक छोटी उम्र के बच्चों को हुक्का पिला रहे थे। स्वास्थ्य विभाग की टीमें जब इन बारों पर छापा मारती थीं तो अधिकारियों की शक्तियां सीमित होने के कारण वे कोटपा एक्ट के तहत चालान काट कर वापस चले जाते थे। इसके चलते हुक्का बार धड़ल्ले से चल रहे थे।
जिला कोटपा अधिकारी डा. नरेश चावला ने उक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए सिविल सर्जन डा.प्रदीप चावला की हिदायतों पर प्रशासन के साथ तालमेल कर अधिकारियों ने हुक्का बार पर पूर्ण पाबंदी लगाने की योजना बनाई व प्रशासन ने हुक्का बार पर पूर्ण पाबंदी लगा दिया है। उल्लेखनीय है कि जिले में कुछ हुक्का बारों पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने रेड करने पर पाया कि जानलेवा तंबाकू फ्लेवर का धड़ल्ले से प्रयोग किया जा रहा है।
कालेज व स्कूलों के विद्यार्थी शौक-शौक में हुक्के के आदी हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पहले से कोटपा एक्ट के तहत जिला अमृतसर को तंबाकू मुक्त घोषित किया जा चुका है पर हुक्का बारों पर पाबंदी लगाई गई है।
मंगलवार से जिले में हुक्का बार चलाने पर पाबंदी है। विभाग के पास हुक्का बारों की सूची है। आने वाले दिनों में उक्त हुक्का बारों पर रेड की जाएगी। कानून के अनुसार उक्त हुक्का बारों पर कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग हुक्का बारों को लेकर पूरी तरह गंभीर है। जिले को हुक्का बार से मुक्त किया जाएगा।
प्रशासन द्वारा हुक्का बारों पर लगाई गई पाबंदी प्रशंसनीय कदम है। धारा 144 के तहत हुक्का बार पर अब कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के दृष्टिगत यह फैसला किया है। लोग अगर कहीं हुक्का बार चलता देखे तो उसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को दें। आने वाले दिनों में हुक्का बारों पर छापे मारने के लिए कोटपा अधिकारियों के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया जाएगा।