Edited By Updated: 21 Jan, 2017 03:57 PM
डी.सी. कपूरथला गुरलवलीन सिंह सिद्धू ने पंजाब आबकारी एक्ट-1914 की धारा-54 के अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला कपूरथला की सीमा में 2 फरवरी शाम 5 बजे से लेकर चुनाव वाले दिन 4 फरवरी 2017 शाम 5 बजे तक व वोटों की गिनती के दिन 11 मार्च...
कपूरथला(गुरविन्द्र कौर/मल्होत्रा): डी.सी. कपूरथला गुरलवलीन सिंह सिद्धू ने पंजाब आबकारी एक्ट-1914 की धारा-54 के अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला कपूरथला की सीमा में 2 फरवरी शाम 5 बजे से लेकर चुनाव वाले दिन 4 फरवरी 2017 शाम 5 बजे तक व वोटों की गिनती के दिन 11 मार्च 2017 को ड्राई-डे घोषित किया है। डी.सी. ने बताया कि चुनाव के मद्देनजर उपरोक्त दिनों को देसी व अंग्रेजी शराब के ठेके, होटलों, बारों में जहां शराब बेचने या पीने की कानूनी इजाजत है, में संंबधित विभाग बंद करने के साथ-साथ किसी भी व्यक्ति द्वारा शराब का भंडारण करने पर पाबंदी लगाई गई है।